रांची : टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के व्याख्याता के स्थानांतरण पर रोक लगायी

Updated at : 21 Aug 2018 9:10 AM (IST)
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रांची : टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के व्याख्याता के स्थानांतरण पर रोक लगायी

रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत में सोमवार को टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज पिंड्राजोरा बोकारो के व्याख्याता के स्थानांतरण मामले में दायर याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए स्थानांतरण पर रोक लगा दी. साथ ही राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. अदालत ने […]

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रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत में सोमवार को टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज पिंड्राजोरा बोकारो के व्याख्याता के स्थानांतरण मामले में दायर याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए स्थानांतरण पर रोक लगा दी. साथ ही राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. अदालत ने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी नंदलाल महतो ने याचिका दायर कर स्थानांतरण आदेश को चुनाैती दी है.
स्थानांतरण में विसंगति का मामला उठाया है. स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज पिंड्राजोरा बोकारो के व्याख्याता नंदलाल महतो का स्थानांतरण नव सृजित प्रखंड जामताड़ा के करमाटांड के बीइइअो पद पर किया था. यहां बीइइअो का पद सृजित नहीं था. बाद में संशोधित आदेश निकालते हुए जिला प्राथमिक प्रशिक्षण कॉलेज जामताड़ा में पदस्थापित किया गया. साथ ही करमाटांड के बीइइअो के पद पर प्रतिनियुक्ति कर दी गयी.
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