रांची : आर्म्स एक्ट के आरोपी को दो साल की सजा
Edited by Prabhat Khabar Digital Desk
Updated:
विज्ञापन
रांची : जेएम अनुज कुमार की अदालत ने आर्म्स एक्ट मामले में दोषी पाते हुए दो अभियुक्तों भोलू वर्मा अौर अोम प्रकाश वर्मा को दो साल जेल की सजा सुनायी है. अभियुक्तों पर दो-दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. इसी मामले में तीन आरोपी राम कुमार उर्फ बड़कू, सोनू कुमार तथा जैलेंदर […]
विज्ञापन
रांची : जेएम अनुज कुमार की अदालत ने आर्म्स एक्ट मामले में दोषी पाते हुए दो अभियुक्तों भोलू वर्मा अौर अोम प्रकाश वर्मा को दो साल जेल की सजा सुनायी है. अभियुक्तों पर दो-दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
इसी मामले में तीन आरोपी राम कुमार उर्फ बड़कू, सोनू कुमार तथा जैलेंदर महतो को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. बरी होनेवाले अारोपियों के अधिवक्ता सुनील पांडे ने जानकारी दी कि मामला सुखदेवनगर थाना कांड संख्या 298/2017 से संबंधित है. मामले के सूचक अौर सुखदेवनगर थाना के प्रभारी नवल किशोर सिंह ने 14 जून 2017 को सुखदेवनगर के मुर्गा मैदान से पांच लोगों को देशी कट्टा के साथ गिरफ्तार किया था.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन










