रांची : सजायाफ्ता बिहार के पूर्व सांसद जगदीश शर्मा का एम्स में इलाज कराने का निर्देश
Author Prabhat khabar digital desk
Updated:
विज्ञापन

रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में शुक्रवार को चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व सांसद जगदीश शर्मा की अोर से दायर क्रिमिनल अपील के तहत आैपबंधिक जमानत पर सुनवाई हुई. अदालत ने इस दाैरान रिम्स की मेडिकल रिपोर्ट को देखा. अदालत ने उन्हें आैपबंधिक जमानत नहीं दी, […]
विज्ञापन
रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में शुक्रवार को चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व सांसद जगदीश शर्मा की अोर से दायर क्रिमिनल अपील के तहत आैपबंधिक जमानत पर सुनवाई हुई. अदालत ने इस दाैरान रिम्स की मेडिकल रिपोर्ट को देखा. अदालत ने उन्हें आैपबंधिक जमानत नहीं दी, बल्कि राज्य सरकार को जगदीश शर्मा को बेहतर इलाज के लिए एम्स ले जाने का निर्देश दिया. कस्टडी में उनका इलाज कराने को कहा.
इससे पूर्व प्रार्थी की अोर से अदालत को बताया गया कि उनके हाथ की हड्डी फ्रैक्चर हो गयी है. अंगुली में भी फ्रेक्चर आ गया है. इसके अलावा उन्हें अन्य कई गंभीर बीमारियां हैं. स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल में उनका बेहतर इलाज हो सकता है. रिम्स की मेडिकल बोर्ड ने भी एम्स रेफर करने की अनुशंसा की है. प्रार्थी की अोर से इलाज कराने के लिए आैपबंधिक जमानत देने का आग्रह किया गया.
उल्लेखनीय है कि प्रार्थी जगदीश शर्मा ने सीबीआइ की विशेष अदालत के सजा संबंधी आदेश को हाइकोर्ट में चुनाैती दी है. साथ ही जमानत देने का भी आग्रह किया है. मेडिकल आधार पर उन्होंने आैपबंधिक जमानत देने की मांग की थी.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन










