रांची : नाबालिग से दुष्कर्म मामले में तीन दोषियों को मिली 25 साल की सजा

Updated at : 19 Jul 2018 8:03 AM (IST)
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रांची : नाबालिग से दुष्कर्म मामले में तीन दोषियों को मिली 25 साल की सजा

रांची : एजेसी सह पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश दिवाकर पांडे की अदालत ने नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के तीन अभियुक्तों को 25 साल सश्रम जेल की सजा सुनायी है. सजा पाने वालों में कपिल मुंडा, लंगड़ू मुंडा अौर ईश्वर मुंडा शामिल है. अभियुक्तों पर 60-60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना […]

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रांची : एजेसी सह पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश दिवाकर पांडे की अदालत ने नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के तीन अभियुक्तों को 25 साल सश्रम जेल की सजा सुनायी है. सजा पाने वालों में कपिल मुंडा, लंगड़ू मुंडा अौर ईश्वर मुंडा शामिल है. अभियुक्तों पर 60-60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
जुर्माना नहीं देने पर चार साल की सजा अतिरिक्त भुगतनी होगी. कोर्ट ने जुर्माना राशि (कुल एक लाख 80 हजार) पीड़िता को बतौर मुआवजा देने का निर्देश दिया है. इसके अलावा डीएलएसए को भी निर्देश दिया है कि विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के तहत पीड़िता को मुआवजा दिलाये.
यह मामला बेड़ो थाना कांड संख्या 31/17 दिनांक 10/5/17 से संबंधित है. 13 वर्षीय पीड़िता के बयान के मुताबिक नौ मई 2017 को वह बेड़ो के कादोजोड़ा गांव में सराती समारोह में अपने रिश्तेदारों के साथ गयी थी. वहां पर नाच गाना चल रहा था. पीड़िता भी नाच रही थी. रात में पीड़िता अौर तीनों अभियुक्त ही बच गये. इसके बाद कपिल मुंडा ने पीड़िता का का हाथ पकड़कर जबरदस्ती एक पेड़ के नीचे ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद बाकी दो अभियुक्तों ने भी दुष्कर्म किया.
इसके बाद पीड़िता ने अपने रिश्तेदारों को घटना की जानकारी दी अौर थाना में मामला दर्ज कराया. इस वाद में नौ मार्च 2018 को आइपीसी अौर पोक्सो एक्ट की विभिन्न धाराअों के तहत आरोप गठन किया गया. अभियोजन पक्ष की अोर से छह गवाही करायी गयी थी. अभियोजन की अोर से विशेष लोक अभियोजक एके राय ने मामले की पैरवी की.
एक अन्य अभियुक्त को चार साल की सजा, 25 हजार रुपये जुर्माना
इसी कोर्ट में दुष्कर्म के प्रयास से संबंधित एक अौर मामले में अभियुक्त उत्तम कुमार गोरांई को चार साल की सजा सुनायी गयी है. उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
जुर्माना नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. अभियुक्त ने नाबालिग से नौ मार्च 2016 को दुष्कर्म का प्रयास किया था. पीड़िता की मां के आ जाने के बाद वह भाग गया था. मामले में चुटिया थाना में कांड संख्या 43/16 के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी.
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