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रांची : बेटी से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की मिली सजा
रांची : एजेसी सह पोक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश दिवाकर पांडे की अदालत ने बेटी के साथ दुष्कर्म के दोषी रमेश उरांव को 10 साल जेल की सजा सुनायी है. रमेश उरांव ने शराब के नशे में 14 वर्षीय बेटी को हवस का शिकार बनाया था. अभियुक्त मेसरा गांव का रहनेवाला है. दुष्कर्म की शिकार […]
रांची : एजेसी सह पोक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश दिवाकर पांडे की अदालत ने बेटी के साथ दुष्कर्म के दोषी रमेश उरांव को 10 साल जेल की सजा सुनायी है.
रमेश उरांव ने शराब के नशे में 14 वर्षीय बेटी को हवस का शिकार बनाया था. अभियुक्त मेसरा गांव का रहनेवाला है. दुष्कर्म की शिकार पीड़िता ने अपने पिता के खिलाफ 09 मई 2013 को सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. प्राथमिकी में कहा गया था कि पिता ने शराब के नशे में जबरदस्ती की. बेटी ने इसकी शिकायत मां से की.
मां ने डांटा तो कुछ महीने ठीक रहा. फिर उसने मां के सामने ही दुष्कर्म किया. मामले में ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने मां एवं बेटी का बयान बंद कमरे में दर्ज किया था. पीड़िता की मां ने बयान में कहा था कि कि वह बाप के नाम पर कलंक है. उसे फांसी की सजा होनी चाहिए. पीड़िता ने कहा था कि कि मेरे पिता ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है. उसे फांसी की सजा हो.
शादी का झांसा दे दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा
रांची : एजेसी एसएस प्रसाद की अदालत ने शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म करने के दोषी निजामुद्दीन अंसारी को 10 साल जेल की सजा सुनायी है.
अदालत ने अभियुक्त पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. निजामुद्दीन अंसारी पिठोरिया थाना क्षेत्र के भेलवा टांड़ निवासी हैं. उसने अपने ही गांव की नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था. मामले में पीड़िता ने 09/07/2012 को पिठोरिया थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
पीड़िता ने बयान दिया था कि अभियुक्त ने एक दिन घर में अकेले पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. फिर शादी का प्रलोभन देकर कई बार संबंध बनाये. जब वह गर्भवती हो गयी और शादी करने को कहा तो, अभियुक्त ने इनकार कर दिया. इस वाद में अभियोजन की ओर से कुल छह गवाही एवं बचाव पक्ष की ओर से दो गवाही दर्ज की गयी थी.
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