रांची : संशोधन गलत, रैयतों का अधिकार लूटने की साजिश
Updated at : 05 Jul 2018 1:03 AM (IST)
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रांची : झाविमो महासचिव बंधु तिर्की ने कहा है कि झारखंड के बड़े भाग को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में संविधान के अनुच्छेद 5 में घोषित कर संरक्षित किया गया है़ सीएनटी की धारा 46 और एसपीटी की धारा 20 को भीसंविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 9 में डाल कर रैयतों के अधिकार को संरक्षित किया […]
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रांची : झाविमो महासचिव बंधु तिर्की ने कहा है कि झारखंड के बड़े भाग को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में संविधान के अनुच्छेद 5 में घोषित कर संरक्षित किया गया है़
सीएनटी की धारा 46 और एसपीटी की धारा 20 को भीसंविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 9 में डाल कर रैयतों के अधिकार को संरक्षित किया गया है़ भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन से यह प्रभावित होगा़ भूमि अधिग्रहण बिल में संशोधन कर दिन दहाड़े डकैती करने की कोशिश की गयी है़ श्री तिर्की बुधवार को पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बात कर रहे थे़
मौके पर पार्टी प्रवक्ता योगेंद्र प्रताप सिंह, महिला मोर्चा की अध्यक्ष शोभा यादव और तौहीद आलम भी मौजूद थे़ श्री तिर्की ने कहा कि पेसा कानून रैयतों के अधिकार को संरक्षित करता है़ संशोधन के नाम पर इनको लूटने की तैयारी है़
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