रांची : अंचल अधिकारी के साथ मारपीट के करीब 12 साल पुराने मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के विधायक अमित महतो को दो साल जेल और 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है. सोनाहातु के तत्कालीन अंचल अधिकारी (सीओ) आलोक कुमार के साथ मारपीट के मामले में शुक्रवार को एजेसी दिवाकर पांडेय ने सजा सुनायी. थोड़ी ही देर बाद विधायक को कोर्ट से जमानत भी मिल गयी.
अमित महतो पर नाजायज मजमा लगाकर हरवे-हथियार से लैस होकर सीओ पर जानलेवा हमला करने अौर सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप लगा था. सोनाहातू थाना में तत्कालीन सीओ आलोक कुमार ने 28 जून, 2006 को मामला दर्ज कराया था. आरोपियों के खिलाफ आइपीसी की धारा 147, 148, 149, 341, 323, 307, 506, 353, 379 एवं 427 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.
आलोक कुमार ने जो शिकायत दर्ज करायी थी, उसमें कहा था कि 28 जून, 2006 को दोपहर तीन बजे वह सरकारी कार्यों के निष्पादन के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, बुंडू के कार्यालय से इंडस्ट्रियल सर्वे की टीम के साथ सोनाहातू स्थित अपने अंचल कार्यालय पहुंचे. वहां पहले से अमित महतो अपने 35 समर्थकों के साथ मौजूद थे. ये सभी लोग लाठी, डंडा, फरसा, तीर-धनुष से लैस थे.
सीओ की शिकायत में कहा गया था कि अमित महतो और उनके समर्थकों ने उनके गले में रस्सी का फंदा डालकर दबाने की कोशिश की. महतो और उनके समर्थकों के हमले से उनका वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गया.