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डॉन अखिलेश सिंह की जांच के लिए सरकार मेडिकल बोर्ड गठित करे

रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में शुक्रवार को क्रिमिनल रिट याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए दुमका के उपायुक्त के पत्र को गंभीरता से लिया. अदालत ने सरकार के स्वास्थ्य विभाग को मेडिकल बोर्ड का गठन कर दुमका जेल में बंद प्रार्थी अखिलेश सिंह के […]

रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में शुक्रवार को क्रिमिनल रिट याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए दुमका के उपायुक्त के पत्र को गंभीरता से लिया. अदालत ने सरकार के स्वास्थ्य विभाग को मेडिकल बोर्ड का गठन कर दुमका जेल में बंद प्रार्थी अखिलेश सिंह के स्वास्थ्य की जांच करने का निर्देश दिया.
साथ ही मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट 18 दिसंबर को अदालत में प्रस्तुत करने काे कहा. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 19 दिसंबर की तिथि निर्धारित की.
इससे पूर्व राज्य सरकार की अोर से अधिवक्ता राजीव रंजन मिश्रा ने अदालत को बताया कि अखिलेश सिंह को 29 नवंबर को सेंट्रल जेल घाघीडीह (जमशेदपुर) से सेंट्रल जेल दुमका स्थानांतरित किया गया था.
दुमका के सिविल सर्जन ने अखिलेश सिंह को बेहतर इलाज के लिए रिम्स, रांची रेफर किया था. उनका कहना था कि अखिलेश सिंह के इलाज की व्यवस्था दुमका में नहीं है. सिविल सर्जन की रिपोर्ट के बाद वहां के उपायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिख कर मेडिकल बोर्ड बना कर अखिलेश सिंह की स्वास्थ्य जांच कराने का आग्रह किया था. वहीं प्रार्थी अखिलेश सिंह की अोर से बताया गया कि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है. दुमका जेल में इलाज की व्यवस्था नहीं है. उसे किसी दूसरे जेल में स्थानांतरित किया जाये.

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