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आर्म्स एक्ट के तहत भेजा था जेल, छूटा

रांची: गत 27 फरवरी को बूटी रोड के पास केवला कच्छप की गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी. इस मामले में पुलिस ने छह मार्च को आरोपी नेपाल महतो समेत दो शूटर कृष्णा चौधरी उर्फ बंटी (रातू) व निजुमुद्दीन उर्फ पप्पू (बरियातू) को गिरफ्तार किया था. उनके पास से पुलिस हत्या में प्रयुक्त […]

रांची: गत 27 फरवरी को बूटी रोड के पास केवला कच्छप की गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी. इस मामले में पुलिस ने छह मार्च को आरोपी नेपाल महतो समेत दो शूटर कृष्णा चौधरी उर्फ बंटी (रातू) व निजुमुद्दीन उर्फ पप्पू (बरियातू) को गिरफ्तार किया था.

उनके पास से पुलिस हत्या में प्रयुक्त एक पिस्टल और तीन कारतूस भी बरामद किये गये थे. पुलिस ने नेपाल और दोनों शूटरों को जेल भेज दिया था. इसे लेकर एसएसपी और सिटी एसपी व डीएसपी ने मीडिया को भी जानकारी दी थी.

इधर, पुलिस की लापरवाही के कारण नेपाल महतो जमानत पर जेल से छूट गया. मजे की बात यह है कि नेपाल महतो को पुलिस ने हत्या के मामले में गिरफ्तार किया था, लेकिन उसे आर्म्स एक्ट के केस में जेल भेज दिया था. अब पुलिस हत्या के मामले में नेपाल महतो की तलाश वारंट लेकर कर रही है. पुलिस उसके खिलाफ इश्तेहार वारंट हासिल करने की तैयारी कर रही है.

जमीन विवाद था हत्या का कारण
एएसएसपी, सिटी एसपी और सदर डीएसपी ने छह मार्च को मीडिया से कहा था कि केवला कच्छप की हत्या बूटी रोड स्थित 25 डिसमिल जमीन की विवाद को लेकर हुई थी. नेपाल महतो ने दो शूटरों के साथ पांच लाख में हत्या का सौदा तय किया था.

शूटरों को एक लाख रुपये का भुगतान भी किया था. एसएसपी ने नेपाल महतो शहित शूटरों को गिरफ्तार करने में शामिल कनीय पुलिस अधिकारियों को रिवार्ड देने की घोषणा भी की थी.

रिमांड पर नहीं लिया था
पुलिस केवला कच्छप हत्याकांड के मामले में आरोपियों पर अलग से आर्म्स एक्ट का केस दर्ज किया था. केस के अनुसंधान की जिम्मेवारी सदर थाना के दारोगा डीके भगत को दी गयी. वहीं केवला कच्छप हत्याकांड के संबंध में अलग से केस दर्ज था. इस वजह से दारोगा डीके भगत को हत्याकांड वाले केस में नेपाल महतो को रिमांड पर लेना था, लेकिन पुलिस ने नेपाल महतो को रिमांड पर नहीं लिया. इसी बीच नेपाल को आर्म्स एक्ट के केस में बेल मिल गया और वह जेल से छूट गया, जिसके बाद पुलिस की नींद खुली.

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