सुनवाई के दौरान किसी भी प्रकार के जब्त सामान को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही संबंधित थाना के थाना प्रभारी और उक्त घटना से संबंधित अनुसंधान पदाधिकारी द्वारा कोई सक्षम साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया. दुमका न्यायालय में भी चल रहे विचारण वाद एसपी अमरजीत बलिहार हत्या का भी आरोप उस पर है.
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साक्ष्य के अभाव में रिहा हुआ नक्सली सनातन बास्की
पाकुड़: जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रमेश कुमार श्रीवास्तव के न्यायालय ने कांड 37/16 के आरोपी सनातन बास्की को साक्ष्य के अभाव में रिहा करने का फैसला सुनाया है. विदित हो कि सनातन बास्की पर नक्सली दस्ता से जुड़े होने का आरोप है. जिस पर पाकुड़िया थाना क्षेत्र के बनियापसार एवं कल्याणपुर के बीच […]
पाकुड़: जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रमेश कुमार श्रीवास्तव के न्यायालय ने कांड 37/16 के आरोपी सनातन बास्की को साक्ष्य के अभाव में रिहा करने का फैसला सुनाया है. विदित हो कि सनातन बास्की पर नक्सली दस्ता से जुड़े होने का आरोप है. जिस पर पाकुड़िया थाना क्षेत्र के बनियापसार एवं कल्याणपुर के बीच नदी पर बन रहे पुल योजना स्थल पर अपने साथियों के साथ हरवे-हथियार से हमला कर काम कर रहे इंचार्ज से रंगदारी मांगने व घटना स्थल पर खड़े ट्रैक्टर में आग लगा देने का भी आरोप है.
इसको लेकर पाकुड़िया थाना में कांड संख्या 29/12 में अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था. अनुसंधान के दौरान पुलिस ने महेशपुर थाना अंतर्गत रोलाग्राम में 30 अगस्त 2013 को छापेमारी के दौरान सनातन बास्की को लोडेड पिस्टल, पांच जिंदा कारतूस एवं नक्सली से संबंधित पर्चा के साथ पकड़ा था. उसके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर अनुसंधान पदाधिकारी द्वारा बुलेट प्रूफ जैकेट, लैपटॉप, प्रिंटर आदि सामान बरामद किये.
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