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पश्चिम बंगाल के रिटायर्ड एडीजी को घूसखोरी में तीन साल की सजा

रांची : सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एके मिश्रा की अदालत ने पश्चिम बंगाल के रिटायर्ड एडीजी हेमचंद को तीन साल की सजा सुनायी है. साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. हेमचंद को सीसीएल के सीवीओ के रूप में काम करने के दौरान वर्ष 1992 में 25 हजार रुपये घूस लेते रंगेहाथ गिरफ्तार […]

रांची : सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एके मिश्रा की अदालत ने पश्चिम बंगाल के रिटायर्ड एडीजी हेमचंद को तीन साल की सजा सुनायी है. साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. हेमचंद को सीसीएल के सीवीओ के रूप में काम करने के दौरान वर्ष 1992 में 25 हजार रुपये घूस लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया गया था. इस अधिकारी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का एक मामला भी अदालत में चल रहा है.
सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत घूसखोरी के इस मामले में अपना फैसला सुनाया. अदालत ने अपने फैसले में कहा कि सीबीआइ द्वारा लगाये गये आरोप और दोनों पक्षों की ओर से पेश किये गये दस्तावेज और गवाहों के बयान के आधार पर हेमचंद और केबी मंडल को घूस लेने का दोषी पाया गया है.

इसके बाद अदालत ने हेमचंद को तीन साल के जेल की सजा सुनायी और 10 हजार रुपये का दंड लगाया. घूसखोरी के इस मामले के दूसरे आरोपी तत्कालीन मैनेजर (सीसीएल करगली एरिया) केबी मंडल की मौत हो चुकी है. मामले में सीबीआइ के वरीय लोक अभियोजक राकेश प्रसाद ने सीबीआइ की ओर से पक्ष रखा. अदालत द्वारा सजा सुनाये जाने के बाद मुजरिम की ओर से जमानत की अर्जी दाखिल की गयी. इस पर सुनवाई के बाद सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश ने उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया.

रिटायर्ड एडीजी को 25 हजार रुपये घूस लेते हुए सीबीआइ ने किया था गिरफ्तार
पश्चिम बंगाल कैडर के आइपीएस अधिकारी हेमचंद सीसीएल में केंद्रीय सतर्कता अधिकारी के पद पर थे. सीसीएल के ठेकेदार रामचंद्र सिंह ने सीबीआइ से यह शिकायत की कि सीवीओ 25 हजार रुपये प्रतिमाह की दर से घूस की मांग कर रहे हैं. पैसा नहीं देने पर वह उसे परेशान करने की धमकी दे रहे हैं. मामले के सत्यापन के दौरान सीबीआइ ने पाया कि हेमचंद घूस की मांग केबी मंडल के माध्यम से कर रहे हैं. प्रारंभिक जांच के बाद सीबीआइ ने 30 अगस्त 1992 को सीवीओ और करगली के मैनेजर केबी मंडल को 25 हजार रुपये घूस लेते हुए गिरफ्तार किया.
घर की तलाशी लेेने से नाराज थे एडीजी, अफसराें पर किया केस
सीबीआइ द्वारा घर की तलाशी लिये जाने से नाराज इस अधिकारी ने सीबीआइ के तत्कालीन एसपी एनसी ढौंढियाल, नारायण झा और पीके पाणिग्रही पर मुकदमा किया. इसमें यह आरोप लगाया कि सीबीआइ के इन अधिकारियों ने जबरन उनके घर में घुस कर उनका सामान फेंक दिया और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया. हालांकि वह सीबीआइ अधिकारियों पर लगाये गये आरोपों को साबित नहीं कर सके.

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