रांची : अब लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जायेगा. यातायात नियमों का पालन करने के लिए युवाओं को समझाया जायेगा. इसके बाद भी अगर युवा नियमों का उल्लंघन करते पाये गये, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी.
युवाओं को जागरूक करने के लिए सिनेमा हॉल की भी मदद ली जायेगी. इसमें शो के पहले 20-30 सेकेंड का सड़क सुरक्षा स्लॉट दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है. रांची के उपायुक्त मनोज कुमार के निर्देश के बाद यह कदम उठाया गया है.
रांची डीटीओ नागेंद्र पासवान ने इस संबंध में सभी सरकारी व निजी स्कूलों को पत्र भेज दिया है. हाल के दिनों में वाहन जांच के दौरान यह बात सामने आयी है कि स्कूल के बच्चे यातायात नियमों और संकेतों का पालन नहीं कर रहे हैं.
इन निर्देशों का पालन नहीं किया, तो होगी कार्रवाई
- तेज गति से वाहन चला रहे हैं.
- बिना वैध कागजात जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर, इंश्योरेंस, प्रदूषण सर्टिफिकेट व ड्राइविंग लाइसेंस के साथ चलें
- चार पहिया वाहन चालक को सीट बेल्ट लगाना आवश्यक है
- वाहन के आगे व पीछे नंबर प्लेट स्पष्ट हो
- फैंसी नंबर प्लेट रहने पर लगेगा जुर्माना
- निजी वाहन जो 15 साल पुराने हैं का निबंधन प्रमाण पत्र का नवीनकरण न हुआ हो
- अन्य राज्यों में निबंधित वाहनों का निबंधन प्रमाण पत्र में स्थानीय पता परिवर्तन पता कराना अनिवार्य होगा
- शराब का सेवन कर वाहन का परिचालन करनेवालों पर होगी कार्रवाई
- यातायात संकेतों का अनुपालन करें-दो पहिया वाहन के चालकों को हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा