अगर कोई दुकानदार ऐसा करता है, तो उस पर ‘प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली-2016’ के तहत कार्रवाई की जायेगी. हेल्थ अफसर ने दुकानदारों से यह आग्रह भी किया है कि वे 50 माइक्राेन से अधिक मोटाई वाले पॉलिथीन ग्राहकों को दें. साथ ही पाॅलिथीन में होनेवाले खर्च की राशि भी ग्राहकों से ही लें. उन्होंने 50 माइक्रोन से ऊपर के कैरी बैग में कैरी बैग उत्पादक का नाम, निबंधन संख्या व उसी मोटाई भी अंकित करने का निर्देश दिया है.
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दुकानदारों से नगर निगम की अपील, न करें 50 माइक्रोन से कम के पॉलिथीन का उपयोग
रांची: रांची नगर निगम की हेल्थ अफसर डॉ किरण ने शहर के दुकानदारों से पॉलिथीन के उपयोग पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है. उन्होंने दुकानदारों से अपील की है कि वे 50 माइक्रोन से कम मोटाई के पॉलिथीन का उपयोग न करें. अगर कोई दुकानदार ऐसा करता है, तो उस पर ‘प्लास्टिक अपशिष्ट […]
रांची: रांची नगर निगम की हेल्थ अफसर डॉ किरण ने शहर के दुकानदारों से पॉलिथीन के उपयोग पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है. उन्होंने दुकानदारों से अपील की है कि वे 50 माइक्रोन से कम मोटाई के पॉलिथीन का उपयोग न करें.
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पहले भी लगाया था बैन : पॉलिथीन पर प्रतिबंध लगाने का आदेश पूर्व में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जारी किया था. परंतु इस बैन का कुछ खास असर राज्य में नहीं दिखा. एक बार फिर से राज्य सरकार ने इसको कड़ाई से लागू करने का प्रयास किया है.
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