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पलामू में 17 हजार क्विंटल चावल गबन का मामला, दो राइस मिल पर निगम के एमडी ने दिया प्राथमिकी का आदेश

Updated at : 25 Aug 2023 8:38 AM (IST)
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पलामू में 17 हजार क्विंटल चावल गबन का मामला, दो राइस मिल पर निगम के एमडी ने दिया प्राथमिकी का आदेश

बजरंग एग्रो प्राइवेट लिमिटेड कोचस रोहतास बिहार के प्रोपराइटर रामचंद्र सिंह पर झारखंड राज्य खाद्य निगम के राज्य प्रबंधक ने प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश पलामू जिले के जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रीति किस्कू को दिया है.

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पलामू जिले के 17 हजार 377 क्विंटल चावल गबन मामले में बिहार के दो राइस मिल पर प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेशा निगम के एमडी ने दिया है. इस संबंध में राज्य प्रबंधक ने आपूर्ति विभाग को पत्र भेज दिया है. जानकारी के अनुसार सिंघानिया राइस मिल प्रोपराइटर राजेश प्रसाद व जय बजरंग एग्रो प्राइवेट लिमिटेड कोचस रोहतास बिहार के प्रोपराइटर रामचंद्र सिंह पर झारखंड राज्य खाद्य निगम के राज्य प्रबंधक ने प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश पलामू जिले के जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रीति किस्कू को दिया है.

क्या है पूरा मामला

खरीफ विपणन मौसम 2021-22 में 53 पैकस के माध्यम से धान खरीदारी की गई थी. पैकस से धान खरीदने के बाद चावल के लिए राइस मिल को धान दिया गया था. इसके बाद एफसीआई को सिंघानिया राइस मिल से 6932 क्विंटल चावल उपलब्ध कराना था. लेकिन चावल उपलब्ध नहीं कराया गया. विभाग ने चावल आवंटन नहीं करने पर दो करोड़ 46 लाख 81 हजार रुपये जुर्माना लगाया था जय बजरंग एग्रो प्राइवेट लिमिटेड को एफसीआई को 10445 क्विंटल चावल उपलब्ध कराना था. चावल आवंटन नहीं के विरुद्ध तीन करोड़ 30 लाख 61 हजार 422 रुपये जमा करना था लेकिन मिलर द्वारा राशि जमा नहीं की गयी. इसे लेकर नीलामवाद में 20 अप्रैल को सर्टिफिकेट केस भी किया गया था. लेकिन कई बार सुनवाई होने के बाद भी दोनों राइस मिलरो के द्वारा पैसा जमा, नहीं किया गया.

जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी ने जिला खाद्य प्रबंधक के माध्यम से झारखंड राज्य खाद्य निगम के राज्य प्रबंधक को पत्र लिखा था. इसके बाद झारखंड राज्य खाद्य प्रबंधन खाद्य निगम के राज्य प्रबंधक ने इन दो राइस मिल जय बजरंग एग्रो ट्रेडर्स लिमिटेड व सिंघानिया राइस मिल के प्रोपराइटर पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया है. नीलाम पत्र वाद विभाग में सर्टिफिकेट केस होने के बाद कई बार इसकी सुनवाई की गई थी. लेकिन इन दोनों लोगों के द्वारा राशि जमा नहीं की जा रही थी. इसके बाद इन पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया.

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Nutan kumari

लेखक के बारे में

By Nutan kumari

Digital and Broadcast Journalist. Having more than 4 years of experience in the field of media industry. Specialist in Hindi Content Writing & Editing.

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