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प्रभावित लोगों को मिलेगा मुआवजा

उदयपुरा अग्निकांड मेदिनीनगर : तरहसी थाना क्षेत्र के उदयपुरा टू के विनेका गांव में 22 फरवरी की रात संजय पासवान की घर में आग लगा दी गयी थी. इस घटना में संजय पासवान की मां और उसकी पत्नी की जल कर मौत हो गयी थी. पूरा घर जल कर राख हो गया था. इस मामले […]

उदयपुरा अग्निकांड
मेदिनीनगर : तरहसी थाना क्षेत्र के उदयपुरा टू के विनेका गांव में 22 फरवरी की रात संजय पासवान की घर में आग लगा दी गयी थी. इस घटना में संजय पासवान की मां और उसकी पत्नी की जल कर मौत हो गयी थी. पूरा घर जल कर राख हो गया था. इस मामले तरहसी थाना में तरहसी थाना में अनुसूचित जाति/जन जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था.
इस मामले में अत्याचार राहत के लिए आठ लाख पच्चीस हजार रुपये की स्वीकृति दी गयी. गुरुवार को पलामू के उपायुक्त अमीत कुमार की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति,जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 (संशोधन) 2016के तहत अत्याचार राहत हेतु प्राप्त आवेदनों की समीक्षा की गयी. बैठक में पलामू के पीपरा के चार, तरहसी व पांकी प्रखंड के एक-एक मामलों की समीक्षा की गयी. बताया गया कि पीपरा प्रखंड के पिठौरा गांव के कईल पासवान, शोभीचक गांव की मीना देवी, चक के चानो कुंवर, शारदा देवी द्वारा गाली-गलौज, छेड़छाड़ व जाति सूचक शब्द का प्रयोग कर अपमानित किये जाने का आरोप लगाया था. इसे संबंधित मामला पीपरा थाना में दर्ज किया गया था.
दर्ज मामलों की समीक्षा के बाद पीड़ितों को अत्याचार राहत की राशि स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया. बताया गया कि कइल पासवान व चानो कुंवर के मामले में 25-25 हजार रुपये की राशि स्वीकृत की गयी. इसी तरह शारदा देवी व मीना देवी के मामले में 60-60 हजार रुपये स्वीकृत की गयी. तरहसी के मामले में थाना प्रभारी व अंचल पदाधिकारी का संयुक्त प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था, जिसके आधार पर समिति ने मुआवजा देने का निर्णय लिया गया.
तय किया गया कि इस मामले में प्रथम किस्त की राशि के रूप में प्रभावित परिवार को चार लाख का भुगतान किया जायेगा. मालूम हो कि उदयपुरा टू के विनेका गांव में अपराधियों ने संजय पासवान के घर मे आग लगा दी थी. उस समय परिवार के सभी सदस्य सो रहे थे. उसी दौरान अपराधियों ने बाहर से घर बंद कर आग लगा दिया था, ताकि सभी परिवार जल कर मर जाये. लेकिन किसी तरह लोग जान बचा कर भागे थे.
जबकि दो महिलाएं जिंदा जल गयी थी. इस मामले में उदयपुरा गांव के बलिंद्र पासवान, बबलू सिंह, संजय सिंह, संतु सिंह, बीरबल पासवान के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. बैठक में पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत महथा, सदर अनुमंडल पदाधिकारी नैंसी सहाय, जिला कल्याण पदाधिकारी सुभाष कुमार, जिला जन संपर्क पदाधिकारी देवेंद्र नाथ भादुड़ी, अधिवक्ता अनिल पांडेय, विशेष लोक अभियोजक श्यामनारायण, समिति के सदस्य सह पूर्व सांसद जोरावर राम, फुली सिंह,श्रवण कुमार सहित अन्य लोग मौजूद थे.

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