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निजी स्कूल हाईकोर्ट का आदेश मानें : किशोर

निजी स्कूल हाईकोर्ट का आदेश मानें : किशोरमेदिनीनगर. भाजपा के वरीय नेता सह सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता किशोर कुमार पांडेय ने कहा कि निजी विद्यालयों के मनमानी के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि निजी स्कूलों में शुल्क और बसों में ओवरलोडिंग बच्चों को नहीं किया जायेगा. हाईकोर्ट ने स्कूल से पूरानी बसों […]

निजी स्कूल हाईकोर्ट का आदेश मानें : किशोरमेदिनीनगर. भाजपा के वरीय नेता सह सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता किशोर कुमार पांडेय ने कहा कि निजी विद्यालयों के मनमानी के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि निजी स्कूलों में शुल्क और बसों में ओवरलोडिंग बच्चों को नहीं किया जायेगा. हाईकोर्ट ने स्कूल से पूरानी बसों को शीघ्र हटाने का निर्देश दिया है. श्री पांडेय ने पलामू उपायुक्त को ज्ञापन देकर अतिशीघ्र निजी स्कूलों में कड़ाई से लागू करने की मांग की है. उन्होंने कहा कि पलामू जिला अभिभावक संघ निजी स्कूलों में लगातार फीस वृद्वि के खिलाफ आवाज उठाया था. उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश का शीघ्र कड़ाई से पलामू जिले के निजी स्कूलों में लागू किया जाये, ताकि यहां के गरीब परिवार के बच्चों को परिवहन व अच्छे शिक्षकों द्वारा शिक्षा मिल सके.

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