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जलस्रोतों के रखरखाव को लेकर विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट देने का निर्देश

जलस्रोतों के रखरखाव को लेकर विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट देने का निर्देशमामले की अगली सुनवाई चार नवंबर को होगीरांची. झारखंड हाइकोर्ट ने राज्य में नदियों सहित अन्य जलस्रोतों के रखरखाव को लेकर स्वत: संज्ञान सेे दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट देने का निर्देश दिया. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह […]

जलस्रोतों के रखरखाव को लेकर विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट देने का निर्देशमामले की अगली सुनवाई चार नवंबर को होगीरांची. झारखंड हाइकोर्ट ने राज्य में नदियों सहित अन्य जलस्रोतों के रखरखाव को लेकर स्वत: संज्ञान सेे दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट देने का निर्देश दिया. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस पीपी भट्ट की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि सरकार पहले जिलावार रिपोर्ट प्राप्त करे. उसके आधार पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर कोर्ट में प्रस्तुत की जाये. मामले की सुनवाई के लिए चार नवंबर की तिथि निर्धारित की गयी. इससे पूर्व एमीकस क्यूरी इंद्रजीत सिन्हा ने खंडपीठ को बतााया कि कोलकाता हाइकोर्ट ने नदियों व अन्य जलस्रोतों में मूर्तियों के विसर्जित करने के मामले में आदेश पारित किया है. मूर्ति विसर्जन के कारण नदियां व जलाशय प्रदूषित होते हैं. इस पर खंडपीठ ने संबंधित कागजातों की प्रति प्रस्तुत करनेे को कहा. उल्लेखनीय है कि नदियों व जलस्रोतों केे प्रदूषण व अतिक्रमण से संबंधित अखबारों में प्रकाशित खबर को गंभीरता से लेते हुए झारखंड हाइकोर्ट ने उसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया था.

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