एक अप्रैल से नया कर वसूलेगी नप
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फैसला. होटल, बार, क्लब, जिम, विवाह हॉल की सुिवधाएं होगी महंगी
एक अप्रैल से नया कर वसूलेगी नप पाकुड़वासियों को एक अप्रैल से अपनी जेब और भी ढीली करनी पड़ सकती है. नगर परिषद ने इसको लेकर अभी से तैयारी कर रही है. वहीं नये कर को लेकर लोगों में रोष भी है. पाकुड़ : नगर परिषद पाकुड़ में बसने वाले लोगों को अप्रैल माह से […]
पाकुड़वासियों को एक अप्रैल से अपनी जेब और भी ढीली करनी पड़ सकती है. नगर परिषद ने इसको लेकर अभी से तैयारी कर रही है. वहीं नये कर को लेकर लोगों में रोष भी है.
पाकुड़ : नगर परिषद पाकुड़ में बसने वाले लोगों को अप्रैल माह से नये दर पर टैक्स देना होगा. इसके लिए नगर परिषद ने नये दर पर टैक्स वसूली के लिए कमर कस ली है. नगर विकास विभाग झारखंड सरकार की अधिसूचना संख्या 7 /नवि/होल्डिंग टैक्स 102/2013- 641/रांची दिनांक 17 फरवरी 2014 झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 की धारा 590 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पालिकाओं के क्षेत्राधिकार में अवस्थित संपत्तियों के वार्षिक कर निर्धारण तथा वसूली हेतु झारखंड नगर पालिका संपत्ति कर निर्धारण, संग्रहण और वसूली नियमावली 2013 अधिसूचित करते हैं.
इसके लिए विभाग ने एक अप्रैल 2014 से ही लागू कर दिया है. परंतु पाकुड़ नगर परिषद द्वारा बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव नहीं लिये जाने के कारण पाकुड़ में नयी दर लागू नहीं हो सका. परंतु एक अप्रैल 2016 से नये दर लागू करने के लिए नगर परिषद ने पूरी तैयारी कर ली है. जिस कारण अब नगर परिषद क्षेत्र में बसने वाले आवासीय व गैर आवासीय लोगों को अब गुण के आधार पर टैक्स देना होगा. नगर परिषद द्वारा सभी प्रकार के टैक्स में डेढ़ से तीन गुणा तक बढ़ोतरी की गयी है.
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