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वालसा हत्याकांड में 16 आरोपी दोषी करार

पाकुड़ : जिले के बहुचर्चित वालसा हत्याकांड के कुल 16 अभियुक्तों को दाेषी करार दिया गया है. जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम ओम प्रकाश श्रीवास्तव की अदालत ने यह फैसला सुनाया है. अदालत ने पी हेंब्रम, प्रेम तूरी, एडमिन मुरमू, ताला हेंब्रम, राकेश तूरी, प्रधान मुरमू, रंजन मरांडी, मुंशी मुरमू, नाजिर सोरेन, बबलू मुरमू, राजू […]

पाकुड़ : जिले के बहुचर्चित वालसा हत्याकांड के कुल 16 अभियुक्तों को दाेषी करार दिया गया है. जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम ओम प्रकाश श्रीवास्तव की अदालत ने यह फैसला सुनाया है. अदालत ने पी हेंब्रम, प्रेम तूरी, एडमिन मुरमू, ताला हेंब्रम, राकेश तूरी, प्रधान मुरमू, रंजन मरांडी, मुंशी मुरमू, नाजिर सोरेन, बबलू मुरमू, राजू मुरमू, बबलु मुरमू (पिता होपना मुरमू), जयराम मरांडी, सुरेश मुरमू, जितेन बास्की व साहेबराम मड़ैया काे दाेषी ठहराया है.

मामले में अभियोजन की ओर से 23 गवाह, बचाव पक्ष की ओर से दो गवाह प्रस्तुत किये गये. अभियुक्तों की ओर से वकील देवानंद मिश्रा, संजीव मुखर्जी, अजफर हुसैन विश्वास, मो कमरूज्जमा, समीर मिश्रा ने पक्ष रखा. अभियोजन की ओर से पवन कुमार टोप्पो ने पैरवी की.2011 में हुई थी सिस्टर वालसा की हत्या अमड़ापाड़ा थाना क्षेत्र के कठालडीह निवासी सोनाराम हेंब्रम के अनुसार, दिनांक 15.11.2011 की रात 11 बजे उनके घर के अंदर घटना घटी थी. लगभग 25 लाेगाें ने उनके घर में घुस कर सिस्टर वालसा की हत्या कर दी थी. हल्ला करने पर उसे भी जान के मारने की धमकी दी थी. सोनाराम हेंब्रम के लिखित बयान पर अमड़ापाड़ा थाना (कांड संख्या 75/11) में हत्या का मामला दर्ज किया गया था.

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