हत्या के मामले में पति को आजीवन कारावास
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 21 Feb 2019 1:54 AM
कोडरमा : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय संजय कुमार सिंह की अदालत ने नवलशाही के ज्योति देवी हत्याकांड के मामले में आरोपी पति गौरीशंकर साव को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. वहीं अन्य दो अभियुक्तों ससुर ज्ञानी साव व सास पुनिया देवी को रिहा कर दिया है. जानकारी के अनुसार गिरिडीह जिले के […]
कोडरमा : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय संजय कुमार सिंह की अदालत ने नवलशाही के ज्योति देवी हत्याकांड के मामले में आरोपी पति गौरीशंकर साव को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. वहीं अन्य दो अभियुक्तों ससुर ज्ञानी साव व सास पुनिया देवी को रिहा कर दिया है. जानकारी के अनुसार गिरिडीह जिले के जमुआ थाना अंतर्गत मिर्जागंज निवासी कृष्णा साव की पुत्री ज्योति देवी का विवाह गौरीशंकर साव से हुआ था.
बाद में पति सहित ससुराल के अन्य सदस्यों द्वारा दहेज प्रताड़ना को लेकर उसकी हत्या कर दी गयी थी. मृतका के तीन छोटे बच्चे भी हैं. हत्या के बाद मृतका के भाई रविशंकर कुमार ने नवलशाही थाना कांड संख्या 35/16 दिनांक 25.06.16 अंतर्गत धारा 302 भादवि के तहत दर्ज कराया था. 22.09.16 को इस वाद को सत्र न्यायालय में विचारण हेतु भेजा गया, जहां सत्र वाद संख्या 76/16 के रूप में दर्ज करते हुए 21 फरवरी 2017 को उपरोक्त अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप गठित किया गया.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










