Advertisement
निजी स्कूलों को आरटीइ एक्ट का पालन करना होगा
खूंटी : सभी निजी स्कूलों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का कड़ाई से पालन करना होगा. इस बाबत जिला शिक्षा अधीक्षक निर्देश दिया गया है.आदेश की अवहेलना की पुष्टि होने पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी. उक्त बातें डीसी प्रसाद कृष्ण बाघमारे ने गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत के क्रम में कही. डीसी ने कहा […]
खूंटी : सभी निजी स्कूलों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का कड़ाई से पालन करना होगा. इस बाबत जिला शिक्षा अधीक्षक निर्देश दिया गया है.आदेश की अवहेलना की पुष्टि होने पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी. उक्त बातें डीसी प्रसाद कृष्ण बाघमारे ने गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत के क्रम में कही.
डीसी ने कहा कि टय़ूशन फीस को छोड़ एक्ट के विपरीत गलत रूप से कोई भी फीस या राशि की वसूली अवैध होगी. अगर किसी स्कूल ने री-एडमिशन, कैपिटेशन फीस व अन्य मद में नियम के विपरीत राशि ली है, तो प्रबंधन को उक्त राशि विद्यार्थियों को लौटाना होगी या फिर टय़ूशन फीस में एडजस्ट करना होगा. इधर, जिला शिक्षा अधीक्षक नीलम आयलिन टोप्पो ने बताया कि नोटिस जारी कर सभी निजी स्कूलों को निर्देश दिया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम का सभी सख्ती से पालन करे. हर हाल में 25 प्रतिशत गरीब बच्चों का नामांकन किया जाये. नियमों की अवहेलना करने पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी.
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement