आदेश . मारपीट मामले में अदालत ने सुनायी सजा
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34 लोगों को पांच वर्ष का सश्रम कारावास
आदेश . मारपीट मामले में अदालत ने सुनायी सजा जामताड़ा न्यायालय ने शुक्रवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मारपीट मामले में दोनों पक्षों को दोषी पाते हुए कुल 34 लोगों को पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. जामताड़ा : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार के न्यायालय में गंभीर रुप से […]
जामताड़ा न्यायालय ने शुक्रवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मारपीट मामले में दोनों पक्षों को दोषी पाते हुए कुल 34 लोगों को पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.
जामताड़ा : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार के न्यायालय में गंभीर रुप से मारपीट करने के आरोपी को धारा 147, 325, 307 भादवि के अंतर्गत शुक्रवार को दोषी पाया था. नारायणपुर थाना कांड संख्या 15/11 के सूचक पलटा निवासी जमरुददीन मिया ने आरोपी पर जमीन को लेकर गंभीर रुप से मारपीट करने का आरोप लगाया था. जिसमें कुल 15 लोगों को अभियुक्त बनाया गया. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर कुल चौदह गवाहों ने बयान दर्ज कराया था. सोमवार को सजा की बिंदु पर सुनवाई करते हुए
न्यायालय में धारा 147 में एक वर्ष सश्रम कारावास, 325 में तीन वर्ष का सश्रम कारावास, 307 के अंतर्गत पांच वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदंड के रूप में दो हजार रुपया की सजा सुनायी गयी. यदि दो हजार रुपया अर्थदंड नहीं देने पर दो महीना का अतिरिक्त कारावास की सजा जो सभी सजायें साथ-साथ चलेगी.
वहीं दूसरे पक्ष की सुनवाई में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार के न्यायालय में आरोपी को धारा 147,323,324, 307 के अंतर्गत अभियुक्तों को दोषी पाया गया. नारायणपुर थाना कांड संख्या 16/11 के सूचक नूर मोहम्मद ने अभियुक्तों पर गंभीर रूप से भूमि विवाद को लेकर मारपीट कर घायल कर दिया था. जिसमें इस मामले में कुल 19 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था. जिसमें पलटा नारायणपुर निवासी को अभियुक्त बनाया गया है. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 16 गवाहों ने बयान दर्ज कराया था. सोमवार को सजा की बिंदु पर दोनों पक्षों को सुनवाई करने के बाद धारा 147 में एक वर्ष, 323 में छह महीना, 324 में दो वर्ष एवं 307 के अंतर्गत पांच वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी. अर्थदंड के रूप में दो हजार रुपया की सजा दी गयी. दो हजार रुपया नहीं चुकाने पर दो महीने की अतिरिक्त सजा दी गयी. सभी सजा साथ-साथ चलेगी.
मामला : नारायणपुर में वर्ष 2011 में हुए मारपीट का
सजा मुकर्रर होने के बाद कोर्ट से सभी 34 दोषियों को जेल ले जाती पुलिस. फोटो । प्रभात खबर
एक पक्ष के दोषी
नूर मोहम्मद, मुस्लिम अंसारी, मोफिज अंसारी, करीम अंसारी, जावेद मियां, क्यूम अंसारी, कसमुद्दीन मियां, अताउल मियां, जमरुद्दीन मियां, मंसूर मियां, एनुल मियां, मुस्तिक मियां, इमरान अंसारी, सुल्तान मियां
दूसरे पक्ष के दोषी
मुख्तार अंसारी, मुस्लिम अंसारी, चरका अंसारी, असगर अंसारी, अवैद अंसारी, जमरुद्दीन अंसारी, गुलाब अंसारी, इलियास अंसारी, अब्दुल अंसारी, रकीब अंसारी, मोजिद अंसारी, सोहराब अंसारी, अलफाज अंसारी, नईम अंसारी, असलम अंसारी, इरसाल अंसारी, सौकत अंसारी, इलाकत अंसारी, मौलिक अंसारी, मोमिन अंसारी.
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