ओके...... पांच की अग्रिम जमानत अरजी खारिज

Published at :21 May 2015 10:04 PM (IST)
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ओके...... पांच की अग्रिम जमानत अरजी खारिज

जामताड़ा कोर्ट . प्रधान जिला जज मनोरंजन कवि के न्यायालय में पांच अभियुक्तों के अलग-अलग दायर अग्रिम जमानत की अरजी सुनवाई के बाद खारिज कर दी गयी. इसकी जानकारी प्रभारी पीपी जेके साह ने दी. विपल्व कुमार आर्या जिला बल के पुलिस कर्मी की अग्रिम जमानत की अरजी खारिज कर दी गयी. श्री आर्या के […]

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जामताड़ा कोर्ट . प्रधान जिला जज मनोरंजन कवि के न्यायालय में पांच अभियुक्तों के अलग-अलग दायर अग्रिम जमानत की अरजी सुनवाई के बाद खारिज कर दी गयी. इसकी जानकारी प्रभारी पीपी जेके साह ने दी. विपल्व कुमार आर्या जिला बल के पुलिस कर्मी की अग्रिम जमानत की अरजी खारिज कर दी गयी. श्री आर्या के विरुद्ध जिला पुलिस लाइन के पुलिस कर्मी रामचंद्र केरकेट्टा ने जमीन दिलवाने के नाम पर लगभग चार लाख रुपया धोखाधड़ी करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज करायी है. एक अन्य समाचार के अनुसार अरुण कुमार परचेजर ऑफिसर एसडब्ल्यूसी दुमका व एससीआइ टेकनिक सहायक धनबाद, बृज केतु कुमार उर्फ बृजेशकेतु कुमार, सलिमपुर पटना, गोदाम इंचार्ज एसडब्ल्यूसी एफसीआइ दुमका, मुकुंद झा, इंचार्ज सुप्रीटेंडेंट एसडब्ल्यूसी एफसीआइ दुमका के अग्रिम जमानत सुनवाई के बाद खारिज कर दी गयी. इन अभियुक्तों के विरुद्ध नजरूल इस्लाम ने लैम्पस के धान से बना चावल की एफसीआइ गोदाम में प्राप्ति मेंे हेरा-फेरी किये जाने का आरोप लगाया है. एक अन्य समाचार के अनुसार अभियुक्त परेश मंडल के अग्रिम जमानत की अरजी खारिज कर दी गयी. उन पर आरोप है कि षड़यंत्र कर मनरेगा के तहत मिट्टी मोरम सड़क निर्माण कार्य में कार्य से अधिक रुपयों की निकासी विभागीय अभियंता, मुखिया मेट की मिली भगत से कर ली गयी है. सड़क देवली से शीला नदी घाट तक बनाया गया है. जिसकी योजना संख्या 02/13 है.

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