मानगो: अवैध बालू निकासी मामले में निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील की दी मंजूरी
Author Prabhat khabar news desk
Updated:
विज्ञापन
Jamshedpur court news
विज्ञापन
जमशेदपुर. जिला प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा के कोर्ट ने सोमवार को अवैध बालू निकासी केस में निचली अदालत के फैसले के खिलाफ क्रिमिनल अपील की मंजूरी दे दी. कोर्ट में बचाव पक्ष के अधिवक्ता एसएस दुबे ने अवैध बालू निकासी के केस में अबतक बालू की नीलामी की प्रक्रिया शुरू नहीं करने के मुद्दे काे उठाया. इस पर कोर्ट ने जब्त हाइवा को रिलीज करने का आदेश दिया. इससे पूर्व इस केस में हाइवा मालिक सह चौका निवासी मोहन मार्डी को अग्रिम जमानत मिल चुकी है.
आपके शहर में
विज्ञापन
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन