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सुरदा: धोखाधड़ी मामले में आरोपी बरी

आठ वर्ष पूर्व 2016 में सुरदा न्यू टाऊन निवासी होमगार्ड जवान अनुज सिंह ने कीताडीह से न्नामु सिंह से दो बस खरीदनेके लिए 17 लाख रुपये में बात की थी. बतौर एडवांस 6 लाख रुपये जमा किया.

जमशेदपुर. प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी आरएस पांडेय की कोर्ट ने शनिवार को कीताडीह निवासी सह धोखाधड़ी के एक केस के आरोपी मुन्ना सिंह को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. कोर्ट में बचाव पक्ष से अधिवक्ता एसएस दुबे ने पैरवी की. 2016 में सुरदा न्यू टाउन निवासी होमगार्ड जवान अनुज सिंह ने कीताडीह से मुन्ना सिंह से दो बस खरीदने के लिए 17 लाख रुपये में बात की थी. बतौर एडवांस 6 लाख रुपये जमा किया. दोनों बस ले गये थे, लेकिन मुन्ना सिंह ने दोनों बस मंगा लिये थे, बाद में न तो छह लाख लौटाये और न बस दिये. तब अनुज सिंह ने मुन्ना सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी करने की धारा लगाकर केस दर्ज किया था. लेकिन कोर्ट में शिकायकर्ता की ओर से जमा किये गये मनी रसीद व अन्य कागजात फर्जी समेत अन्य खामियों के कारण कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में आरोपी को बरी किया.

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