ePaper

जुगसलाई: बलात्कार केस में पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में आरोपी बरी

Updated at : 19 Apr 2024 8:47 PM (IST)
विज्ञापन
जुगसलाई: बलात्कार केस में पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में आरोपी बरी

मामला दो साल पूर्व 2022 का, युवती को शादी का प्रलोभन देकर होटल में ले जाकर शारीरिक संबंध बनाया था, शादी से मुकरने पर युवती ने जुगसलाई थाना में बलात्कार का केस किया था

विज्ञापन

जमशेदपुर :

एडीजे-1कोर्ट ने शुक्रवार को बलात्कार केस में पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में आरोपी राकेश कुमार को बरी किया. र्ट में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता संगीता शर्मा,अधिवक्ता एसएस दुबे ने पक्ष रखा था. केस में अनुसंधान पदाधिकारी समेत कुल चार गवाह थे.मालूम हो कि दो साल पूर्व वर्ष 2022 को जुगसलाई की रहने वाली युवती को उसी के मुहल्ले में रहने वाले राकेश कुमार ने शादी का प्रलोभन दे होटल में ले जाकर शारीरिक संबंध बनाया था. शादी से मुकरने के बाद युवती ने जुगसलाई थाना में जुगसलाई राकेश कुमार के खिलाफ बलात्कार का केस दर्ज किया था. लेकिन कोर्ट में जिस होटल का जिक्र किया गया था, लेकिन उसके कर्मचारी, पदाधिकारी या मालिक का बयान नहीं लिया था, इसके अलावा युवती के साथ बलपूर्वक बलात्कार का कोई प्रमाण(मेडिकल रिपोर्ट) नहीं था. इसका लाभ आरोपी को मिला.

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola