जमशेदपुर :
एडीजे-1कोर्ट ने शुक्रवार को बलात्कार केस में पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में आरोपी राकेश कुमार को बरी किया. र्ट में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता संगीता शर्मा,अधिवक्ता एसएस दुबे ने पक्ष रखा था. केस में अनुसंधान पदाधिकारी समेत कुल चार गवाह थे.मालूम हो कि दो साल पूर्व वर्ष 2022 को जुगसलाई की रहने वाली युवती को उसी के मुहल्ले में रहने वाले राकेश कुमार ने शादी का प्रलोभन दे होटल में ले जाकर शारीरिक संबंध बनाया था. शादी से मुकरने के बाद युवती ने जुगसलाई थाना में जुगसलाई राकेश कुमार के खिलाफ बलात्कार का केस दर्ज किया था. लेकिन कोर्ट में जिस होटल का जिक्र किया गया था, लेकिन उसके कर्मचारी, पदाधिकारी या मालिक का बयान नहीं लिया था, इसके अलावा युवती के साथ बलपूर्वक बलात्कार का कोई प्रमाण(मेडिकल रिपोर्ट) नहीं था. इसका लाभ आरोपी को मिला.