चाईबासा कोर्ट से पूर्व सांसद डॉ अजय कुमार और फिरोज खान साक्ष्य के अभाव में बरी, जानें पूरा मामला

डॉ अजय कुमार और फिरोज खान ने जमशेदपुर के पारडीह चौक पर सड़क जाम कर दिया. दोनों की मांग थी कि खराब सड़क की मरम्मत करायी जाये. इस संबंध में आजाद नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी.
चाईबासा के एमएलए – एमपी विशेष न्यायालय से पूर्वी सिंहभूम के पूर्व सांसद डॉ अजय कुमार और झारखंड विकास मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष फिरोज खान को बड़ी राहत मिली है. दरअसल दोनों नेताओं पर पूर्वी सिंहभूम में सड़क जाम कर सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का आरोप था. इस मामले में सोमवार को ऋषि कुमार की अदालत में सुनवाई हुई. जहां, पर्याप्त साक्ष्य न होने के कारण दोनों को बरी कर दिया गया.
ये घटना पूर्वी सिंहभूम के आजाद नगर की है. दरअसल डॉ अजय कुमार और फिरोज खान ने जमशेदपुर के पारडीह चौक पर सड़क जाम कर दिया. दोनों की मांग थी कि खराब सड़क की मरम्मत करायी जाये. इस संबंध में 27 अक्तूबर 2013 को आजाद नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. पदाधिकारी सुशील कुमार ने आरोप लगाया कि वे सरकारी कार्य में बाधा पहुंचा रहे थे.
उन्होंने डॉ अजय कुमार, झारखंड विकास मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष फिरोज खान समेत अज्ञात 40 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था. प्राथमिकी में कहा गया कि पूर्व सांसद डॉ अजय कुमार ने समर्थकों के साथ पार्टी का बैनर लेकर एनएच -33 की मरम्मत की मांग को लेकर आर्थिक नाकेबंदी किया था.
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