जमशेदपुर.
मानगो नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले लोगों को 30 जून 2024 से होल्डिंग टैक्स जमा करने पर अधिकतम 15% तक की छूट मिलेगी. शुक्रवार को निगम कार्यालय में कार्यालय अपर नगर आयुक्त रंजीत लोहरा की अध्यक्षता में राजस्व संग्रहण को लेकर बैठक हुई. बैठक में राजस्व संग्रहण में तेजी लाने के लिए विचार-विमर्श किया गया. अपर नगर आयुक्त रंजीत लोहरा ने बताया कि 30 जून 2024 से पूर्व यदि होल्डिंग टैक्स जमा करते हैं, तो उन्हें अधिकतम 15% तक की छूट मिलेगी. यदि कर संग्रहणकर्ता को घर पर बुलाकर कर भुगतान करदाता करते हैं, तो उन्हें 5% और स्वयं कार्यालय पर आकर करदाता टैक्स का भुगतान करते हैं, तो उन्हें 2.5% की छूट दी जायेगी. ऑनलाइन माध्यम से जमा करने पर पांच प्रतिशत की अतिरिक्त छूट मिलेगी. इसके अतिरिक्त मानगो नगर निगम क्षेत्र के सीनियर सिटीजन, पूर्व सैनिक, दिव्यांग, महिला, थर्ड जेंडर आदि को पांच प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी जायेगी. 1350 वर्ग फीट के भवन धृति कर से मुक्त रहेंगे, परंतु उनका मूल्यांकन किया जायेगा. बैठक में नगर प्रबंधक प्रदीप कुमार, जितेंद्र कुमार, स्पैरो टेक के कर्मी उपस्थित थे.30 जून के बाद बकाया पर लगेगा एक प्रतिशत की दर से ब्याज
अपर नगर आयुक्त रंजीत लोहरा ने कहा कि 30 जून के उपरांत बकाया टैक्स पर एक प्रतिशत की दर से ब्याज देय होगा. अपर नगर आयुक्त ने सभी नागरिकों से ससमय अपने कर का भुगतान करते हुए छूट का लाभ उठाने और अपने शहर के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है