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मंत्री सरयू राय समेत पांच बरी

जमशेदपुर. एनएच-33 नीलगिरि अपार्टमेंट में 2009 विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी का झंडा लगाने को लेकर हुई मारपीट मामले में अदालत ने मंत्री सरयू राय, भाजपा नेता विकास सिंह, विनोद सिंह, चंद्रमोहन सिंह और हरिलाल साहू को बरी कर दिया है. मामले की सुनवाई कर रहे न्यायिक दंडाधिकारी शिवेंदु द्विवेदी की अदालत ने सभी से […]

जमशेदपुर. एनएच-33 नीलगिरि अपार्टमेंट में 2009 विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी का झंडा लगाने को लेकर हुई मारपीट मामले में अदालत ने मंत्री सरयू राय, भाजपा नेता विकास सिंह, विनोद सिंह, चंद्रमोहन सिंह और हरिलाल साहू को बरी कर दिया है.

मामले की सुनवाई कर रहे न्यायिक दंडाधिकारी शिवेंदु द्विवेदी की अदालत ने सभी से बाउंड भरवाया और छह माह तक शांति बहाल करने का आदेश दिया. इस संबंध में एमजीएम थाने में कांग्रेस नेता ओम प्रकाश सिंह के बयान पर एक नवंबर 2009 को भाजपा प्रत्याशी सरयू राय, विकास सिंह, विनोद सिंह, चंद्रमोहन सिंह और हरिलाल साहू के खिलाफ मारपीट करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया गया था. इस मामले में दो लोगों की गवाही हुई थी. वहीं, एक दूसरे मामले में वोटर सबीर खान उर्फ बादशाह के साथ मारपीट करने के मामले में सरयू राय, अनवरुल हक, सन्नी, युसूफ पटेल, रियाज खान और विकास कुमार सिंह को बरी कर दिया गया है.

इस मामले में 25 नवंबर 2009 को मानगो थाने में सबीर खान के बयान पर उक्त सभी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. दर्ज मामले के अनुसार सबीर खान चुनाव के दिन वोटिंग करने जा रहा था. इस दौरान विकास, रियाज, युसूफ ने रोक कर भाजपा को वोट डालने का दबाव बनाया. विरोध करने पर मारपीट किया. मारपीट के दौरान मौके पर सरयू राय व अन्य लोग भी मौजूद थे.

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