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टाटा स्टील : सेफ्टी कानून तोड़ा, तो जा सकती है नौकरी

जमशेदपुुर: टाटा स्टील में सेफ्टी कानून तोड़ने वालों का वेतन और नौकरी फंस सकती है. कर्मचारियों पर भी अब ऑफिसरों की तरह कार्रवाई की तैयारी की गयी है. इसे लेकर टाटा वर्कर्स यूनियन के ऑफिस बियररों की मीटिंग हुई. इसमें मैनेजमेंट के प्रस्ताव पर चर्चा की गयी. प्रस्ताव में कहा गया है कि सेफ्टी में […]

जमशेदपुुर: टाटा स्टील में सेफ्टी कानून तोड़ने वालों का वेतन और नौकरी फंस सकती है. कर्मचारियों पर भी अब ऑफिसरों की तरह कार्रवाई की तैयारी की गयी है. इसे लेकर टाटा वर्कर्स यूनियन के ऑफिस बियररों की मीटिंग हुई. इसमें मैनेजमेंट के प्रस्ताव पर चर्चा की गयी.

प्रस्ताव में कहा गया है कि सेफ्टी में दो बार गलती की जाती है और तय स्पीड से ज्यादा गाड़ी चलायी जाती है, तो एक माह तक गाड़ी घुसाने की इजाजत नहीं होगी. एक माह तक का पेट्रोेल एलाउंस नहीं मिलेगी. इसी तरह तीन बार स्पीड वायलेशन करने पर दो माह का पेट्रोल एलाउंस नहीं मिलेगा और गाड़ी दो माह तक घुसने की इजाजत नहीं दी जायेगी.

इसके अलावा वे लोग प्रोमोशन के भी हकदार नहीं होते हैं. एक साल तक किसी इंटरव्यू में बैठने नहीं दिया जायेगा. इसके बावजूद लगातार गलती करने वालों को डिस्चार्ज करने का प्रावधान तय कर दिया जायेगा. इस प्रस्ताव को लेकर टाटा वर्कर्स यूनियन के ऑफिस बियररों की मीटिंग में कई मसलों पर चर्चा की गयी. इसके बाद तय किया गया कि नये सिरे से मैनेजमेंट से बातचीत की जायेगी.
बदलेगा जेनरल शिफ्ट का टाइमिंग
मीटिंग में मैनेजमेंट के उस प्रस्ताव पर भी चर्चा की गयी, जिसमें सुबह सात बजे से शाम चार बजे तक की जेनरल शिफ्ट की ड्यूटी बदलकर सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक करने की बात कही गयी है. इसके लिए यूनियन की ओर से मैनेजमेंट को हरी झंडी देने का फैसला लिया गया. मीटिंग में मेंटेनेंस के विभागों में मैनिंग का काम नहीं हो पाने को लेकर अधिकारियों ने चर्चा की. इस पर अध्यक्ष ने कहा कि इस पर मैनेजमेंट से बातचीत कर रास्ता निकाला जायेगा.

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