जमशेदपुर: शहर में फ्लैट की रजिस्ट्री के लिए नया फॉर्मेट तैयार किया गया है. उपायुक्त डॉ अमिताभ कौशल के निर्देश का पालन करते हुए नया पैमाना तय किया गया है. इसके तहत, फ्लैट और पार्किग की रजिस्ट्री सुपर स्ट्रक्चर (फ्लैट) के रेट के मुताबिक होगी.
रजिस्ट्री के लिए तैयार दस्तावेज में इसे अलग-अलग दिखाना होगा. इसके अलावा जमीन के हिस्से (प्रोपोर्शनेट एरिया) की रजिस्ट्री जमीन के रेट से की जायेगी. इस सबके बाद ही फ्लैट की रजिस्ट्री की जा सकती है. नये फॉर्मेट के अनुसार ही ड्राफ्टिंग को तैयार करने का निर्देश दिया गया है, ताकि राजस्व का नुकसान न हो और सारी स्थिति साफ हो सके.
क्या था पुराना फॉर्मेट
जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री सिर्फ सुपर स्ट्रक्चर के रेट से होती थी
सुपर स्ट्रक्चर होने से जमीन का जो रेट होता था, उसमें नुकसान होता था
सुपर स्ट्रक्चर, पार्किग व प्रोपोर्शनेट एरिया का रजिस्ट्री में अलग-अलग उल्लेख नहीं होने से पूरे एरिया की जानकारी नहीं मिल पाती थी
क्या है नया फॉर्मेट
फ्लैट और पार्किग की रजिस्ट्री सुपर स्ट्रक्चर (फ्लैट) के रेट से होगी
प्रोपोर्शनेट एरिया (जमीन का हिस्सा) की रजिस्ट्री जमीन के रेट से होगी
एक ही डीड में सभी एरिया का अलग-अलग उल्लेख करना होगा
इससे यह साफ हो सकेगा कि कौन सा एरिया किसका है