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केयू रजस्ट्रिार को सशरीर हाजिर होने का नर्दिेश

केयू रजिस्ट्रार को सशरीर हाजिर होने का निर्देशरांची. झारखंड हाइकोर्ट ने बुधवार को राज्य के कॉलेजों व विश्वविद्यालयों में शाैचालय की दयनीय स्थिति को लेकर स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए विश्वविद्यालय प्रशासनों की कार्यशैली पर कड़ी नाराजगी जतायी. रांची विश्वविद्याल, कोल्हान विश्वविद्यालय व नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय की अोर से अधिवक्ता के […]

केयू रजिस्ट्रार को सशरीर हाजिर होने का निर्देशरांची. झारखंड हाइकोर्ट ने बुधवार को राज्य के कॉलेजों व विश्वविद्यालयों में शाैचालय की दयनीय स्थिति को लेकर स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए विश्वविद्यालय प्रशासनों की कार्यशैली पर कड़ी नाराजगी जतायी. रांची विश्वविद्याल, कोल्हान विश्वविद्यालय व नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय की अोर से अधिवक्ता के उपस्थित नहीं होने तथा जवाब दाखिल नहीं करने पर नाराजगी जतायी गयी. मामले को गंभीरता से लेते हुए उक्त विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार को अगली सुनवाई के दाैरान सशरीर हाजिर होकर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया. कोर्ट ने उच्च शिक्षा निदेशक से पूछा कि प्रतिवर्ष विश्वविद्यालयों का निरीक्षण करते है अथवा नहीं. यदि निरीक्षण करते है, तो निरीक्षण रिपोर्ट शपथ-पत्र के माध्यम से दािखल किया जाये. उक्त मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस पीपी भट्ट की खंडपीठ में हुई. खंडपीठ ने कहा कि पैसा रहते हुए शाैचालयों की स्थिति दयनीय है. राज्य सरकार से पूछा कि कॉलेजों व विश्वविद्यालयों में शाैचालय की दयनीय स्थिति क्यों है? राशि देने के बाद सरकार क्यों सोयी रहती है. जब फंड देते है, तो आंखें क्यों मूंद लेते है? इस पर राज्य सरकार की अोर से बताया गया कि सरकार विश्वविद्यालयों को राशि उपलब्ध करा देती है. राशि की कोई कमी नहीं है. राशि खर्च करना तथा कार्य कराना विश्वविद्यालय प्रशासन की जिम्मेवारी है.

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