जमशेदपुर : अफगानिस्तान के खुलीलूल रहमान को एसडीजेएम की कोर्ट ने शनिवार को 14 फॉरेनर एक्ट के तहत तीन साल कैद की सजा सुनायी. खलीलूल पर बिना वीजा का शहर में रहने का आरोप लगाया गया था. मामला अक्तूबर 2013 का है. जुगसलाई पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी प्रवृति के लोग जुगसलाई के एक घर में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं. जुगसलाई के तत्कालीन थाना प्रभारी अरुण कुमार मिश्रा ने छापामारी कर कुछ युवकों को गिरफ्तार किया था.
पूछताछ के दौरान जानकारी मिली कि खलीलुल रहमान अफगानिस्तान का रहने वाला है. साथ ही पुलिस ने जब खलीलुल से वीजा कार्ड की मांग की तो उसके पास वीजा नहीं था. इसके बाद उसे बिना वीजा का रहने के आरोप में जेल भेज दिया था. इस संबंध में जुगसलाई के तत्कालीन थाना प्रभारी अरुण कुमार मिश्रा ने जुगसलाई थाना में 14 फॉरेनर एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया था.