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अब तत्काल रिजर्वेशन में नहीं देना होगा आइडी प्रूफ

संवाददाता, जमशेदपुररेल प्रशासन ने तत्काल टिकट आरक्षण के दौरान आइडी प्रूफ की कॉपी देने की अनिवार्यता खत्म कर दी है. यह नियम एक सितंबर से लागू होगा. इस संबंध में शनिवार को रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर (पैसेंजर मार्केटिंग) विक्रम सिंह ने टाटानगर रेलवे स्टेशन में पत्र भेजा. अब यात्रा के दौरान एक टिकट पर एक […]

संवाददाता, जमशेदपुररेल प्रशासन ने तत्काल टिकट आरक्षण के दौरान आइडी प्रूफ की कॉपी देने की अनिवार्यता खत्म कर दी है. यह नियम एक सितंबर से लागू होगा. इस संबंध में शनिवार को रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर (पैसेंजर मार्केटिंग) विक्रम सिंह ने टाटानगर रेलवे स्टेशन में पत्र भेजा. अब यात्रा के दौरान एक टिकट पर एक आइडी प्रूफ दिखाना होगा. कालाबाजारी रोकने को लागू हुआ था नियम तत्काल टिकट की कालाबाजारी रोकने के लिए बुकिंग के दौरान पहचान पत्र की फोटो कॉपी देने का नियम बना था. इस सिस्टम से रेलवे और यात्रियों को परेशानी हो रही थी. इस कारण रेलवे ने उक्त नियम खत्म करने का निर्णय लिया है. दिखाना होगा इनमें से कोई एक आइडी प्रूफ मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्र या राज्य सरकार से जारी सीरियल नंबर लिखा पहचान पत्र, स्कूल या कॉलेज से जारी फोटो लगा पहचान पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक की फोटो लगी पासबुक, फोटो लगा क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड, केंद्र व राज्य सरकार के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, स्थानीय निकाय व पंचायत प्रशासन की ओर से जारी फोटो और नंबर लिखा पहचान पत्र

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