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सेल्स टैक्स को कोर्ट के फैसले का इंतजार

जमशेदपुर: सेल्स टैक्स विभाग विभिन्न अदालतों में लंबित केस का फैसला आते ही बकायदारों से ब्याज समेत राशि वसूल करेगा. बकाया राशि के बाद टैक्स वसूली सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया है. इसके लिए सेल्स टैक्स के संयुक्त आयुक्त रंजन सिन्हा ने सभी अंचल के पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये हैं. विभाग की ओर […]

जमशेदपुर: सेल्स टैक्स विभाग विभिन्न अदालतों में लंबित केस का फैसला आते ही बकायदारों से ब्याज समेत राशि वसूल करेगा. बकाया राशि के बाद टैक्स वसूली सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया है. इसके लिए सेल्स टैक्स के संयुक्त आयुक्त रंजन सिन्हा ने सभी अंचल के पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये हैं. विभाग की ओर से पहल की गयी है कि लंबित केस में वसूली सुनिश्चित कराया जाये. कोर्ट में आंतरिक आदेश जारी कराते हुए अपने पक्ष में फैसला लाया जाये.
कोर्ट केस में फंसे विभाग के करोड़ों रुपये : सेल्स टैक्स विभाग का करोड़ों रु पये विभिन्न कोर्ट, न्यायाधिकरण, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाइकोर्ट में लंबित केस के कारण फंसा हुआ है. इस कारण विभाग लंबित मामलों के प्रति गंभीर है.
वसूली सुनिश्चित करायेंगे
सेल्स टैक्स के संयुक्त आयुक्त रंजन सिन्हा ने बताया कि कोर्ट के लंबित केस में वसूली सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है. विभाग ने आदेश दिया है कि विभाग के पक्ष में फैसला आने पर करदाता से ब्याज समेत राशि की वसूली हो. केस के चक्कर में काफी वर्षो तक राशि फंसी रहती है.
लिंडे मामले में और टैक्स जमा करना होगा कंपनी को
लिंडे गैस (पहले बीओसी गैस) के लंबित मामले में हाइकोर्ट के अंतरिम आदेश में सेल्स टैक्स विभाग को 7 करोड़ रु पये का भुगतान करने को कहा गया था. इसके बदले विभाग को 4.15 करोड़ रु पये का भुगतान कंपनी ने किया है. पहले से ही 97 लाख 36 हजार रु पये का भुगतान कंपनी ने कर चुकी है. विभाग का दावा है कि 7 करोड़ रु पये से अधिक की राशि का भुगतान करना है, लेकिन कम पैसे दिये गये हैं. लिहाजा, ब्याज के साथ राशि का भुगतान करने को कहा गया है.

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