इसके लिए आवंटन आ गया है. पूरे राज्य के लिए 15 करोड़, 41 लाख, 34 हजार रुपये एवं पूर्वी सिंहभूम के लिए 77 लाख 85 हजार रुपये का आवंटन दिया गया है. पंचायती राज विभाग एवं एनआरइपी विशेष प्रमंडल के प्रधान सचिव एनएन सिन्हा ने सभी जिलों के डीडीसी सह जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को पत्र लिख कर इसकी जानकारी दी है.
झारखंड ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद सदस्य ( भत्ता भुगतान) नियमावली 2011 के प्रावधान के अनुरूप भुगतान करने का निर्देश डीडीसी को दिया गया है. जिला परिषद सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्यों को मानदेय नहीं मिलता है. पिछले दिनों चाईबासा में हुई कैबिनेट की बैठक में दोनों को मानदेय देने का निर्णय लिया गया था.