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सूचना नहीं देने पर आयोग ने लिया संज्ञान

संवाददाता, जमशेदपुर आरटीआइ के तहत मांगी जानकारी आधी-अधूरी देने के आरोप में झारखंड राज्य सूचना आयोग ने विभाग को 13 मई, 2015 को शरीर उपस्थित होने का आदेश दिया है. आयोग ने स्पष्ट आदेश दिया है कि अगर उस दिन विभाग के पदाधिकारी उपस्थित होकर लिखित रूप से स्पष्टीकरण नहीं देते हैं, तो आयोग एक […]

संवाददाता, जमशेदपुर आरटीआइ के तहत मांगी जानकारी आधी-अधूरी देने के आरोप में झारखंड राज्य सूचना आयोग ने विभाग को 13 मई, 2015 को शरीर उपस्थित होने का आदेश दिया है. आयोग ने स्पष्ट आदेश दिया है कि अगर उस दिन विभाग के पदाधिकारी उपस्थित होकर लिखित रूप से स्पष्टीकरण नहीं देते हैं, तो आयोग एक पक्षीय कार्रवाई को बाध्य होगा. ज्ञात हो कि झारखंड शिक्षा परियोजना ने जमशेदपुर में भवन निर्माण समेत विद्यार्थियों को कोचिंग मामले में सही तरीके से काम नहीं करने का आरोप लगाया था. बाल मजदूर मुक्ति सेवा संस्थान ने भवन निर्माण के साथ कोचिंग को लेकर सूचना का अधिकार के तहत सूचना मांगी थी. इसकेआलोक में विभाग की ओर से दी गयी जानकारी आधी-अधूरी होने की बात सामने आयी. इसके खिलाफ संस्थान के प्रमुख सदन कुमार ठाकुर ने झारखंड राज्य सूचना आयोग में लिखित शिकायत की थी.

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