उन्होंने रसीद को टाटा स्टेशन के कार्यालय अधीक्षक बाबू मुखर्जी को सुपुर्द कर पार्किग ठेकेदार के विरूद्ध कार्रवाई की अनुशंसा डिवीजन के आला अधिकारियों से की. गौरतलब हो कि स्टेशन परिसर के ड्रापिंग लाइन में वाहन ले जाने पर पार्किग शुल्क लेने का नियम नहीं है.
यदि आप पार्किग में वाहन खड़ी करते हैं, तो शुल्क लगता है. अपने रिश्तेदार को स्टेशन से लेने के लिए ड्रापिंग लाइन में वाहन ले जाने पर पार्किग शुल्क लेने का नियम नहीं है.