जमशेदपुर : परमजीत की हत्या करने वाले भोला को आजीवन कारावास

Updated at : 14 Dec 2018 3:22 AM (IST)
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जमशेदपुर  :  परमजीत की हत्या करने वाले भोला को आजीवन कारावास

जमशेदपुर : अपराधी सरगना परमजीत सिंह को जेल में गोली मारकर हत्या करने के मामले में मनोज कुमार सिंह उर्फ भोला सिंह को जिला जज-5 की अदालत ने गुरुवार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. इस मामले में कुल 12 लोगों की गवाही कोर्ट में करायी […]

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जमशेदपुर : अपराधी सरगना परमजीत सिंह को जेल में गोली मारकर हत्या करने के मामले में मनोज कुमार सिंह उर्फ भोला सिंह को जिला जज-5 की अदालत ने गुरुवार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. इस मामले में कुल 12 लोगों की गवाही कोर्ट में करायी गयी थी. मनोरंजन सिंह लल्लू को फरवरी 2018 में आजीवन कारावास की सजा मिल चुकी है.
इस मामले के मुख्य आरोपी अखिलेश सिंह का केस अलग से चल रहा है. भोला सिंह अब तक हाई कोर्ट से जमानत पर था. फैसले आने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है.
क्या है मामला
19 मार्च 2009 की सुबह परमजीत सिंह गांधी वार्ड के पास नहाने गया था. उसके साथ अन्य साथी भी थे. नहाने के लिए नल के पास बैठते ही अखिलेश सिंह गिरोह के प्रमोद सिंह गौतम, मनोरंजन सिंह उर्फ लल्लू, भोला सिंह एवं अन्य ने परमजीत सिंह को सिर में सटा कर गोली मार दी.
परमजीत सिंह को गोली लगने की सूचना के बाद जेल के कैदी तथा उसके गुट के लोग आक्रोशित हो गये अौर गोली मारकर भाग रहे प्रमोद सिंह गौतम को पीट-पीटकर अधमरा कर दिया.
दोनों की अस्पताल ले जाने के पूर्व मौत हो गयी. जेल में अपराधी सरगना की गोली मारकर हत्या की घटना के बाद जेल प्रशासन ने जेल अधीक्षक को तत्काल निलंबित कर दिया था. घटना के बाद परमजीत सिंह के साथी हरपाल सिंह हीरे के बयान पर अखिलेश सिंह, अमलेश सिंह, मनोरंजन सिंह लल्लू, प्रमोद सिंह गौतम, मनोज कुमार सिंह उर्फ भोला पर हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.
उस समय अमलेश सिंह एमजीएम अस्पताल में इलाजरत था, इस कारण उस पर आरोप तय नहीं हो सका अौर डिस्चार्ज कर दिया गया था. मामले में मनोरंजन सिंह उर्फ लल्लू को 2018 में उम्र कैद की सजा सुनायी गयी थी तथा अखिलेश सिंह के मामले की सुनवाई अलग से चल रही है.
सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में करेंगे अपील
भोला सिंह के अधिवक्ता विद्या सिंह ने बताया कि निर्णय के खिलाफ वह हाईकोर्ट में अपील करेंगे. अधिवक्ता विद्या सिंह ने बताया कि घटना के वक्त भोला सिंह को भागते देखा गया था. भोला सिंह पर रंगदारी, फायरिंग के कई मामले दर्ज हैं.
वह अधिकांश मामले में बरी हो गया है. परमजीत सिंह के भाई के ससुर के घर पर फायरिंग करने के मामले में भी उस पर केस कोर्ट में लंबित है. अन्य मामलों में वह बरी हो चुका है.
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