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जमशेदपुर : डॉ प्रभात हत्याकांड में पंकज व कबीर को आजीवन कारावास
जमशेदपुर : टाटा मुख्य अस्पताल के चिकित्सक और भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डाॅ प्रभात कुमार की हत्या में पंकज दूबे और शेख हेसामुद्दीन उर्फ कबीर को बुधवार को आजीवन कारावास और 60- 60 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी गयी. जिला जज -13 प्रभाकर सिंह की कोर्ट ने दोनों आरोपियों को धारा 302 […]
जमशेदपुर : टाटा मुख्य अस्पताल के चिकित्सक और भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डाॅ प्रभात कुमार की हत्या में पंकज दूबे और शेख हेसामुद्दीन उर्फ कबीर को बुधवार को आजीवन कारावास और 60- 60 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी गयी.
जिला जज -13 प्रभाकर सिंह की कोर्ट ने दोनों आरोपियों को धारा 302 में आजीवन कारावास व 50-50 हजार रुपये जुर्माना और 27 आर्म्स एक्ट में 10 वर्ष की सजा और 10-10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है.
दोनों सजा साथ-साथ चलेगी. डाॅ प्रभात के बेटे शिव सौरभ के बयान पर बिष्टुपुर थाना में केस दर्ज किया गया था. 17 दिसंबर 2009 की शाम 6.15 बजे डॉ प्रभात की हत्या की गयी थी.
फांसी की सजा मिलती तो और अच्छा होता : कोर्ट में पति के हत्यारों को सजा सुनाये जाने के बाद डाॅ प्रभात की पत्नी अनामिका प्रभात ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि कोर्ट दोनों अपराधियों को फांसी की सजा सुनायेगी. ऐसे दरिंदों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है. लेकिन कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी. कोर्ट का फैसला स्वीकार है.
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