रोबिन गोराई हत्याकांड के छह आरोपियों को आजीवन कारावास

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जमशेदपुर : कदमा के निहारिका रिजेंसी के पास गैंगवार में भाटिया बस्ती काली मंदिर के रोबिन गोराई (18) की लाठी-डंडे से पीट-पीट कर हत्या मामले के छह आरोपियों को जिला जज पांच की कोर्ट ने सोमवार को आजीवन कारवास की सजा सुनायी. साथ ही सभी पर 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा भी कोर्ट ने […]

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जमशेदपुर : कदमा के निहारिका रिजेंसी के पास गैंगवार में भाटिया बस्ती काली मंदिर के रोबिन गोराई (18) की लाठी-डंडे से पीट-पीट कर हत्या मामले के छह आरोपियों को जिला जज पांच की कोर्ट ने सोमवार को आजीवन कारवास की सजा सुनायी. साथ ही सभी पर 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा भी कोर्ट ने सुनायी है.
जिसके नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त जेल की सजा सुनायी है. सजा पाये जाने वालाें में छोटू मांझी, भानु माझी, शंकर माझी, अमित चक्रवर्ती, भास्कर माझी और गणेश प्रधान शामिल हैं. इस मामले में सभी को कोर्ट ने शनिवार को दोषी करार दिया था. मामले में 10 लोगों की गवाही हुई. इस संबंध में 13 जुलाई 17 को मृतक के भाई नवीन गोराई के बयान पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था.
दर्ज मामले के अनुसार घटना के दिन रोबिन अपने साथी अमरप्रीत सिंह उर्फ आकाश, अनूप मिश्रा, प्रकाश, राजा और सूरज के साथ कार व बाइक से घुमने निकला था. रोबिन दोस्तों के साथ काली मंदिर के पास खड़ा था. तभी अपराधियों ने उसे घेर लिया. घटना के बाद अमरजीत कार लेकर फरार हो गया. सूरज कदमा बाजार की तरफ भागा. दोस्तों के भागने के बाद आरोपियों ने रोबिन को पकड़कर लाठी-डंडे से पीटने लगा और उसकी हत्या कर दी.
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