जमशेदपुर: प्री रजिस्ट्रेशन, पेमेंट गेटवे व इ-स्टांप अब अनिवार्य नहीं है, इसके अलावा पुराने तरीके से भी लोग अपनी जमीन-जायदाद की रजिस्ट्री करा सकेंगे. इस संबंध में निबंधन विभाग (रजिस्ट्री डिपार्टमेंट) ने अपने ही आदेश में बदलाव किया है.
निबंधन विभाग के उपनिबंधन महानिरीक्षक दीपेंद्र मणि ठाकुर ने सभी जिला अवर निबंधक को एक आदेश जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि प्री रजिस्ट्रेशन, पेमेंट गेटवे और इ स्टांप की व्यवस्था को अगले आदेश तक वैकल्पिक रूप से प्रभावी रहेगी. इससे पहले यह अनिवार्य किया गया था. हालांकि, यह भी निर्देश दिया गया है कि कार्यालय काल के प्रथम दो घंटे उन दस्तावेजों को प्राथमिकता दी जायेगी, जिनमें प्री रजिस्ट्रेशन, इ स्टांप और पेमेंट गेटवे द्वारा विहित शुल्क का भुगतान किया गया हो.
इस नये आदेश के बाद एक बार फिर से रजिस्ट्री में बढ़ोतरी होने की उम्मीद जतायी जा रही है. एक अप्रैल से ऑनलाइन व्यवस्था लागू की गयी थी और इसको अनिवार्य कर दिया गया था. जिससे कामकाज प्रभावित हो रहा था. इसके फलस्वरूप एक माह चार दिनों के बाद राज्य सरकार ने अपने आदेश मे बदलाव किया है.