Ration Card : राशन कार्ड नहीं है, तो ऐसे कीजिए आवेदन, ये है नयी तारीख

www.aahar.jharkhand.gov.in : रांची : आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और आपके पास राशन कार्ड (Ration Card) भी नहीं है, तो राशन कार्ड बनवाने के लिए अब 15 अक्टूबर 2020 आखिरी तारीख निर्धारित की गयी है. आप ऑफलाइन (Offline) या ऑनलाइन (Online) दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं.
www.aahar.jharkhand.gov.in : रांची : आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और आपके पास राशन कार्ड (Ration Card) भी नहीं है, तो राशन कार्ड बनवाने के लिए अब 15 अक्टूबर 2020 आखिरी तारीख निर्धारित की गयी है. आप ऑफलाइन (Offline) या ऑनलाइन (Online) दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं.
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा 15 नवंबर (झारखंड स्थापना दिवस) से झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (Jharkhand State Food Security Scheme) की शुरुआत की जा रही है. इसके तहत गरीब लोगों को सब्सिडी वाले पांच किलोग्राम खाद्यान्न हर माह एक रुपये प्रति किलोग्राम की दर से दिये जायेंगे. हेमंत सोरेन सरकार की गरीबों को ये सौगात है.
झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लिए आवेदन ऑफलाइन एवं ऑनलाइन दोनों माध्यम से किए जा सकते हैं. आवेदक जिला, प्रखंड, पंचायत और वार्ड स्तर पर आवेदन कर सकते हैं. विभागीय पोर्टल www.aahar.jharkhand.gov.in पर भी राशन कार्ड के लिए आवेदन किया जा सकता है.
राशन कार्ड के लिए पहले 30 सितंबर 2020 आवेदन करने की आखिरी तारीख थी. अब इसके लिए वक्त बढ़ा दिया गया है. अब 15 अक्टूबर तक राशन कार्ड के लिए आवेदन किया जा सकता है.
झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत योग्य लाभुकों की प्राथमिकता सूची इस प्रकार तैयार की जायेगी.
1. आदिम जनजाति परिवार
2. विधवा/परित्यक्ता/ट्रांसजेंडर
3. 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति
4. कैंसर/एड्स/कुष्ठ/अन्य असाध्य रोग से ग्रसित व्यक्ति
5. अकेला रहने वाले, वृद्ध/बुजुर्ग/एकल परिवार
6. अनुसूचित जनजाति
7. अनुसूचित जाति
8. अन्य
Posted By : Guru Swarup Mishra
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