Jharkhand News : दिव्यांग से दुष्कर्म का आरोपी दोषी करार, सजा के बिंदु पर 24 सितंबर को होगी सुनवाई
Jharkhand News : गुमला के एडीजे-चार सह विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) अंजनी अनुज की अदालत ने दिव्यांग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी मंगल प्रधान को दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर सुनवाई 24 सितंबर को होगी. सरकारी पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक मोहम्मद जावेद हुसैन ने पैरवी की.
Jharkhand News : गुमला के एडीजे-चार सह विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) अंजनी अनुज की अदालत ने दिव्यांग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी मंगल प्रधान को दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर सुनवाई 24 सितंबर को होगी. इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक मोहम्मद जावेद हुसैन ने पैरवी की.
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ये घटना 22 अक्टूबर 2017 की है. घटना के दिन दिव्यांग पीड़िता अपने चचेरे भाई के घर गयी थी. उसी दौरान आरोपी मंगल प्रधान वहां आया और दिव्यांग पीड़िता को गोद में उठाकर अपने घर ले गया. इसके बाद उसने दिव्यांग के साथ दुष्कर्म किया. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी ने इस संबंध में किसी को कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी.
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इधर, गुमला के एडीजे-वन दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत ने पतगच्छा निवासी बुलू महतो को अपनी बहू के साथ मारपीट कर घायल करने के मामले में दोषी करार दिया. सजा के बिंदु पर सुनवाई 23 सितंबर को होगी. इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मोहम्मद जावेद हुसैन ने पैरवी की. ये घटना 25 नवंबर 2016 की है. बुलू महतो की बहू खाना बनाने के लिये जंगल से लकड़ी लाने गयी थी. उसी दौरान बुलू घात लगाये बैठा था. इस दौरान बुलू ने टांगी से वार कर अपनी बहू को घायल कर दिया था. बुलू के पुत्र ने अपनी पत्नी को घायल करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. बताया जा रहा है कि पूर्व में उसका पिता अपनी बहू के साथ अवैध संबंध बनाना चाह रहा था. जिसका विरोध करने के कारण उसने उसकी पत्नी को मारकर घायल कर दिया.
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रिपोर्ट : दुर्जय पासवान, गुमला
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