हत्या के आरोपी को उम्रकैद 20 हजार रुपये का जुर्माना

गुमला : हत्या के मामले में एडीजे-छह राकेश कुमार मिश्रा की अदालत ने बुधवार को सिसई थाना क्षेत्र के असरो वनटोली निवासी सत्यनारायण गोप को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. सत्यनारायण गोप पर पड़ोस के गांव संबल निवासी जयराम साहू के पुत्र बोया साहू उर्फ भरत साहू की हत्या का केस चल रहा था, […]
गुमला : हत्या के मामले में एडीजे-छह राकेश कुमार मिश्रा की अदालत ने बुधवार को सिसई थाना क्षेत्र के असरो वनटोली निवासी सत्यनारायण गोप को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. सत्यनारायण गोप पर पड़ोस के गांव संबल निवासी जयराम साहू के पुत्र बोया साहू उर्फ भरत साहू की हत्या का केस चल रहा था, जिसकी सुनवाई करते हुए अदालत ने सत्यनारायण को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.
इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मोहम्मद जावेद हुसैन ने पैरवी की. जुर्माना की राशि नहीं देने पर दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ सकती है. मामला चार जनवरी 2008 का है. घटना के दिन जयराम साहू अपने पुत्र भरत साहू के साथ अपने खेत में सिंचाई कर रहा था.
उसी दौरान सत्यनारायण समेत आठ लोगों ने भरत साहू को दूसरे स्थान पर ले जाकर हत्या कर दी थी. इस संबंध में सिसई थाना में मृतक भरत साहू के पिता जयराम साहू ने सत्यनारायण समेत अन्य आठ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, घटना के दिन पिता-पुत्र अपने खेत में सिंचाई कर रहे थे. उसी दौरान सत्यनारायण गोप समेत आठ लोग टांगी व लाठी से लैस होकर पहुंच गये. भरत साहू को जबरन दूसरी ओर ले गये. इस दौरान भरत साहू के पिता भी अपने पुत्र के पीछे-पीछे गये.
कुछ दूर पहुंचने पर देखा कि उक्त लोग उसके बेटे को टांगी व लाठी से मार कर घायल कर दिये हैं. पिता जयराम साहू ने अपने घायल बेटे भरत साहू को बचाने का प्रयास किया. इस पर उन लोगों ने जयराम साहू पर हमला करने लगे. इसके कुछ देर के बाद भरत साहू की मौत हो गयी. दर्ज प्राथमिकी में हत्या की वजह का जिक्र किया गया था, जिसमें कहा गया है कि घटना के दो दिन पूर्व उक्त लोगों ने युवती का दुष्कर्म का झूठा अारोप भरत साहू पर लगाया था, जिसके बाद उपरोक्त लोगों ने मेरे बेटे की हत्या कर दी.
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