प्रधान सचिव ने सेवानिवृत्त शिक्षक बाबूलाल साहू के मामले की सुनवाई की
सेवाकाल के दौरान बाबूलाल साहू को अवकाश स्वीकृत करनेवाले पर केस करने का निर्देश
गुमला : मुख्यमंत्री जनसंवाद के मामलों की साप्ताहिक समीक्षा में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव एसके वर्णवाल ने जिला शिक्षा विभाग गुमला को सेवानिवृत्त शिक्षक बाबूलाल के ग्रैच्यूटी, अवकाश व निलंबन अवधि की राशि भुगतान मामले में पारदर्शी जांच कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. सेवानिवृत्त शिक्षक बाबूलाल साहू उत्क्रमित मध्य विद्यालय सिलाफारी में शिक्षक थे.
सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें ग्रैच्युटी, अवकाश व निलंबन अवधि (19 फरवरी 2007 से 23 मार्च 2009 तक) की राशि का भुगतान नहीं किया गया है. हालांकि मामले को लेकर श्री साहू ने फरवरी 2017 में उच्च न्यायालय रांची में अपील दायर की थी. जिसके आलोक में न्यायालय द्वारा जिला शिक्षा अधीक्षक (डीएसइ) गुमला को सभी बकाया राशि के भुगतान का आदेश दिया गया था. परंतु न्यायालय के आदेश के बावजूद श्री साहू को डीएसइ द्वारा बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया. वहीं डीएसइ द्वारा न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर बकाया राशि का भुगतान नहीं किये जाने पर श्री साहू ने मुख्यमंत्री जनसंवाद का सहारा लिया और मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी समस्या रखी. इधर, मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस में प्रधान सचिव ने मामले की जानकारी ली.
बताया गया कि श्री साहू अपने सेवाकाल के दौरान किसी मामले में जेल गये थे. जेल जाने के बाद उन्होंने विद्यालय से अवकाश ले लिया था. जब वे जेल में थे, तो अवकाश की किसी प्रकार की गुंजायश ही नहीं है. ऐसी स्थिति में अवकाश एवं निलंबन अवधि की राशि भुगतान का मामला उठता ही नहीं है. उस दौरान श्री साहू को अवकाश की स्वीकृति देना भी संदेह के घेरे में है. इस पर प्रधान सचिव ने शिक्षा विभाग को पूरे प्रकरण की अच्छी तरह से जांच कर प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया. उन्होंने यह भी कहा कि श्री साहू को अवकाश देने का प्रकरण भी जांच का विषय है. सबसे पहले अवकाश देने वाले पर केस करें.