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Giridih News :गांजा तस्करी के तीन आरोपित रिहा

Updated at : 25 Jan 2025 10:13 PM (IST)
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Giridih News :गांजा तस्करी के तीन आरोपित रिहा

Giridih News :गिरिडीह के प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश अरविंद पांडेय की अदालत ने शनिवार को गांजा तस्करी के तीन आरोपियों को रिहा कर दिया.

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गिरिडीह के प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश अरविंद पांडेय की अदालत ने शनिवार को गांजा तस्करी के तीन आरोपियों को रिहा कर दिया. इन पर अंतरराज्यीय मादक पदार्थों की तस्करी का आरोप था. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता महीप मयंक ने बहस की, जबकि अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक सुधीर प्रसाद ने बहस कर रहे थे. इस मामले में 15 दिसंबर 2021 को बिरनी थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. इसमें रोहित साव, भुनेश्वर यादव, उड़ीसा के रंगला श्रीनिवासु व शिवांगी मोहन राव को अभियुक्त बनाया गया था. बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि इस पूरे मामले में पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की कई धाराओं का घोर उल्लंघन किया है. दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले में तीनों को रिहा कर दिया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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