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अपहरण मामले में दस वर्ष की सजा

गिरिडीह : 2004 में हुये किशोरी अपहरण कांड में गुरुवार को जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम चंद्रेश कुमार की अदालत ने बरवाडीह निवासी अशफाक अंसारी उर्फ मुखिया को धारा 366ए के तहत दस वर्ष की सजा सुनाई है. इसके अलावा अदालत ने पांच हजार का जुर्माना भी किया है. जुर्माना नहीं देने पर अभियुक्त को […]

गिरिडीह : 2004 में हुये किशोरी अपहरण कांड में गुरुवार को जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम चंद्रेश कुमार की अदालत ने बरवाडीह निवासी अशफाक अंसारी उर्फ मुखिया को धारा 366 के तहत दस वर्ष की सजा सुनाई है.

इसके अलावा अदालत ने पांच हजार का जुर्माना भी किया है. जुर्माना नहीं देने पर अभियुक्त को दो माह की सजा और काटनी होगी.

मामला मुफस्सिल थाना अंतर्गत बरवाडीह का है. मामले में मकदुमपुर जहानाबाद निवासी जनक मिश्र ने अपनी पोती के अपहरण का मामला मुफस्सिल थाने में अशफाक अंसारी उर्फ मुखिया अनवर अंसारी, सफीक अंसारी, नेजबून निशा समेत अन्य लोगों पर दर्ज कराया था.

उनका कहना था कि उनकी पोती को अशफाक अंसारी उर्फ मुखिया पिस्तौल की नोक पर भगा ले गया. मामले में सरकारी वकील दीपक कुमार सिन्हा ने पांच लोगों की गवाही करायी. वहीं बचाव पक्ष के वकील खुबलाल साहू ने जिरह किया.

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