भाजपा विधायक केदार व पूर्व विधायक जयप्रकाश भी बनाये गये अभियुक्त
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 14 Jan 2020 3:52 AM
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गिरिडीह : गिरिडीह शहर में रविवार को तिरंगा यात्रा के दौरान पथराव की घटना को लेकर नगर थाना में चार अलग-अलग प्राथमिकियां दर्ज की गयी हैं, वहीं महिला थाना में एक प्राथमिकी दर्ज हुई है. स्टेशन रोड निवासी मुर्गा कारोबारी शाहनवाज अहमद के आवेदन पर कांड संख्या 9/2020 में भादवि की धारा 147, 341, 323, […]
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गिरिडीह : गिरिडीह शहर में रविवार को तिरंगा यात्रा के दौरान पथराव की घटना को लेकर नगर थाना में चार अलग-अलग प्राथमिकियां दर्ज की गयी हैं, वहीं महिला थाना में एक प्राथमिकी दर्ज हुई है. स्टेशन रोड निवासी मुर्गा कारोबारी शाहनवाज अहमद के आवेदन पर कांड संख्या 9/2020 में भादवि की धारा 147, 341, 323, 427, 379, 149 के तहत मामला दर्ज किया गया है.
इसमें भाजपा के जमुआ विधायक केदार हाजरा, पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा, नप के पूर्व अध्यक्ष दिनेश यादव, दीपक यादव, कामेश्वर पासवान, नप के पूर्व उपाध्यक्ष विभाकर पांडेय, वार्ड पार्षद सुमित कुमार, मुखिया प्रतिनिधि दिलीप उपाध्याय, संदीप डंगाइच, शिवम आजाद, विवेश जालान समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया है.
शाहनवाज का कहना है कि ये लोग आपत्तिजनक तथा समुदाय व धर्म के खिलाफ नारे लगा रहे थे. वहीं, विहिप के जिला महामंत्री राकेश कुमार आर्या के आवेदन पर थाना कांड संख्या 8/2020 में पार्षद सैफ अली गुड्डू, गुलाम सरवर, राजा असलम, गुफरान, सोनू दानिश, लड्डन मियां व सरफराज अहमद समेत लगभग 100-150 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.
यह मामला भादवि की धारा 147, 149, 341, 323, 337 के तहत दर्ज किया गया है. विहिप नेता श्री आर्या ने आवेदन में आरोप लगाया है कि तिरंगा यात्रा जब लौट रही थी तो इस दौरान आजाद चौक के पास पथराव किया गया. एक समुदाय के पथराव से जुलूस में शामिल कई लोग घायल हुए हैं.
दंडाधिकारी ने दर्ज कराया मामला : दो अन्य प्राथमिकियां प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी की ओर से करायी गयी है. कालीबाड़ी चौक के पास प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी विजय कुमार रवानी ने कहा कि पद्म चौक से कालीबाड़ी की ओर भगदड़ मच गयी और फिर कुछ अज्ञात लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसमें कुछ पुलिस कर्मी भी घायल हुए हैं और इसके बाद पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े.
इस मामले को गिरिडीह नगर थाना में मामला (कांड संख्या 11/2020 में भादवि की धारा 147, 149, 337, 338, 353, 341 व 188) दर्ज कराया गया है. वहीं प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी मनोज कुमार के आवेदन पर नगर थाना में (कांड संख्या 10/2020 में भादवि की धारा 147, 149, 341, 327, 337, 353 व 188) के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है.
छेड़खानी का भी मुकदमा : इधर, गिरिडीह महिला थाना में एक युवती ने छेड़खानी का मामला दर्ज कराया है. युवती के आवेदन पर पुलिस ने थाना कांड संख्या 1/20 व पोक्सो एक्ट के तहत भी प्राथमिकी दर्ज की है. युवती ने आरोप लगाया गया है कि वह अपनी एक सहयोगी के साथ एम बाजार से मार्केटिंग कर लौट रही थी कि उधर से गुजर रही तिरंगा यात्रा में शामिल कुछ लोगों ने हम दोनों को धक्का दे दिया. इसकी शिकायत उनलोगों ने वहां तैनात पुलिस अधिकारियों से भी की, लेकिन उन्हें भागने को कहा गया.
इधर, पुलिस प्राथमिकी दर्ज करने के बाद मामले की जांच-पड़ताल में जुट गयी है. एसपी सुरेंद्र कुमार झा ने बताया कि पुलिस ने बरामद फुटेज के अध्ययन करने के बाद कई लोगों को चिह्नित भी किया है. जिन्हें चिह्नित किया गया है, उनकी गिरफ्तारी के लिए छापामारी भी शुरू कर दी गयी है.
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