मारपीट में आठ दोषी बांड पर छोड़े गये

Updated at : 14 May 2019 1:09 AM (IST)
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मारपीट में आठ दोषी बांड पर छोड़े गये

गिरिडीह : न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी निशिकांत की अदालत ने सोमवार को मारपीट के एक मामले में आठ लोगों को दोषी पाया है. अदालत ने एक वर्ष के लिए पांच हजार के बांड पर सभी को छोड़ दिया है. यह मामला जमुआ थाना अंतर्गत कोड़ाडीह गांव का है. सूचिका मसोमात बुधनी के आवेदन पर जमुआ […]

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गिरिडीह : न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी निशिकांत की अदालत ने सोमवार को मारपीट के एक मामले में आठ लोगों को दोषी पाया है. अदालत ने एक वर्ष के लिए पांच हजार के बांड पर सभी को छोड़ दिया है. यह मामला जमुआ थाना अंतर्गत कोड़ाडीह गांव का है.

सूचिका मसोमात बुधनी के आवेदन पर जमुआ थाना में 12.02.2011 को कांड संख्या 31/11 के तहत मामला दर्ज कराया गया था. मामले में सूचिका ने रामेश्वर मंडल, जयशंकर मंडल, मेघलाल मंडल, वृंदा देवी, कौशल्या देवी, सीता मंडल, आशा देवी व सेवावती देवी को नामजद अभियुक्त बनाया था. सूचिका ने कहा कि 12 फरवरी 2011 को वह अपनी बेटी चिनवा देवी के यहां से अपने घर लौट रही थी.

उसी समय गुमटी दुकान के पास रामेश्वर मंडल भी दुकान से अपने घर लौट रहा था. पुराने विवाद को लेकर रामेश्वर उसके साथ गाली-गलौज करने लगा. जब वह अपने घर के पास पहुंची तो आरोपी लाठी-डंडा व छूरा से लैस होकर वहां पहुंचे और उसे घेरकर मारपीट की. उसके माथे पर छूरा से वार किया, जिससे वह जख्मी हो गयी. जब उसकी बहू बीच- बचाव करने वहां पहुंची तो उसके साथ भी मारपीट की गयी.

घटना के बाद सभी लोगों के खिलाफ धारा 143, 341, 323, 324, 325, 504 भादवि के तहत मामला दर्ज किया गया. जमुआ थाना पुलिस ने अदालत में आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट समर्पित की. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक रविशंकर चौधरी ने अदालत में चार गवाहों के बयान का परीक्षण कराया,जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता कृष्णा प्रसाद राय ने बहस की.

दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद अदालत ने धारा 143, 341, 323 व 504 भादवि के तहत सभी आठ लोगों को दोषी पाया. बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि दोष सिद्ध का यह प्रथम अपराध है, लिहाजा इन सभी को प्रोबेशन आफ ऑफेंडर एक्ट का लाभ दिया जाये. अदालत ने प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट का लाभ देते हुए एक वर्ष के लिए पांच हजार के बांड पर सभी आठ लोगों को छोड़ दिया.

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